चेक बाउंस मामलों में, अधिकार क्षेत्र से तात्पर्य न्यायालय के मामले की सुनवाई और निर्णय करने के अधिकार से है। भारतीय कानून, विशेष रूप से परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के तहत, चेक बाउंस से संबंधित मामला दर्ज करने का अधिकार क्षेत्र कुछ कारकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसमें चेक के अनादर का स्थान, बैंकिंग स्थान और वह स्थान शामिल है जहाँ कार्रवाई का कारण उत्पन्न होता है। चेक बाउंस मामलों में अधिकार क्षेत्र के बारे में मुख्य बिंदु: 1. अनादर का स्थान (परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142): परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 142 के अनुसार, चेक बाउंस का मामला उस न्यायालय में दायर किया जा सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में चेक अनादरित हुआ है। अनादर का स्थान आमतौर पर वह स्थान होता है जहाँ चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया था। यह आमतौर पर उस बैंक शाखा का स्थान होता है जहाँ चेक वापस किया जाता है या अनादरित किया जाता है। 2. चेक के भुगतान का स्थान: कुछ मामलों में, चेक के भुगतान का स्थान भी अधिकार क्षेत्र तय करने में एक प्रासंगिक कारक हो सकता है। यदि चेक बैंक के स्थान से अलग किसी स्थान पर जारी और प्रस्तुत किया जाता है, तो उस स्थान पर स्थित न्यायालय का भी क्षेत्राधिकार हो सकता है, जहाँ चेक भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है। 3. जारी करने का स्थान: एक अन्य संभावित क्षेत्राधिकार बिंदु वह है जहाँ चेक जारी किया गया था। यदि चेक किसी विशिष्ट शहर या स्थान से जारी किया जाता है, तो उस क्षेत्राधिकार में स्थित न्यायालय के पास भी मामले की सुनवाई करने का अधिकार हो सकता है। 4. कार्रवाई का कारण (धारा 142): चेक बाउंस मामले में कार्रवाई का कारण आम तौर पर तब उत्पन्न होता है, जब चेक का भुगतान न किए जाने (अनादरित) के रूप में वापस किया जाता है, और प्राप्तकर्ता को अनादर के बारे में सूचित किया जाता है। कार्रवाई का कारण उस स्थान पर उत्पन्न होने के रूप में भी देखा जा सकता है, जहाँ अनादर का नोटिस जारी किया जाता है या जहाँ भुगतान की माँग की जाती है। यदि नोटिस किसी विशेष स्थान से जारी किया जाता है, तो वह स्थान न्यायालय के क्षेत्राधिकार को निर्धारित करने में प्रासंगिक हो सकता है। 5. न्यायालय का अधिकार (मजिस्ट्रेट न्यायालय): नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 142 के तहत, चेक बाउंस का मामला केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय में ही दायर किया जा सकता है। मजिस्ट्रेट न्यायालय के पास उस क्षेत्र पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र होना चाहिए, जहाँ चेक का अनादर किया गया था या जहाँ कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था। मामला अनादर के अधिकार क्षेत्र में स्थित मजिस्ट्रेट न्यायालय में दायर किया जाना चाहिए या जहाँ चेक जारी किया गया था, या जहाँ डिमांड नोटिस भेजा गया था। 6. कई स्थानों के मामले में अधिकार क्षेत्र: यदि चेक अलग-अलग स्थानों पर जारी, प्रस्तुत और अनादरित किया गया था, तो अधिकार क्षेत्र को उनमें से किसी भी स्थान पर माना जा सकता है। न्यायालय यह भी विचार कर सकते हैं कि भुगतान के लिए डिमांड नोटिस कहाँ भेजा गया था या चेक जारी करने वाले को अनादर का कानूनी नोटिस कहाँ जारी किया गया था। 7. मामले का हस्तांतरण: यदि चेक बाउंस का मामला किसी ऐसे न्यायालय में दायर किया जाता है, जिसके पास उचित अधिकार क्षेत्र नहीं है, तो मामले को सही अधिकार क्षेत्र वाले उचित न्यायालय में स्थानांतरित किया जा सकता है। संबंधित न्यायालय किसी भी पक्ष द्वारा अनुरोध किए जाने पर मामले को स्थानांतरित कर सकता है, या स्थानांतरण के लिए आधार होने पर उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिया जा सकता है। निष्कर्ष: चेक बाउंस मामलों में अधिकार क्षेत्र मुख्य रूप से उस स्थान से निर्धारित होता है जहाँ चेक का अनादर किया गया था या वह स्थान जहाँ कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था, जिसमें बैंक का स्थान और वह स्थान शामिल है जहाँ डिमांड नोटिस जारी किया गया था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के अनुसार, मामला आम तौर पर उस क्षेत्राधिकार के भीतर मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर किया जाता है जहाँ ये घटनाएँ घटित हुई थीं। कई स्थानों से जुड़े मामलों में, अधिकार क्षेत्र इनमें से किसी भी स्थान के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है।
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