GST के अंतर्गत ई-इनवॉयस क्या है और इसे तैयार करना किसका काम है?

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Answer By law4u team

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के तहत ई-इनवॉइस एक डिजिटल इनवॉइस है जिसे जीएसटी पोर्टल पर या ई-इनवॉइस सिस्टम के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार और मान्य किया जाता है। ई-इनवॉइस का उद्देश्य इनवॉइसिंग प्रक्रिया को मानकीकृत करना, लेन-देन की वास्तविक समय ट्रैकिंग सुनिश्चित करना और व्यवसायों और सरकार के बीच सूचना का पारदर्शी और स्वचालित प्रवाह बनाकर कर चोरी को रोकना है। जीएसटी के तहत ई-इनवॉइस की मुख्य विशेषताएं: अद्वितीय इनवॉइस संदर्भ संख्या (आईआरएन): प्रत्येक उत्पन्न ई-इनवॉइस को जीएसटी पोर्टल द्वारा सत्यापन के बाद एक अद्वितीय इनवॉइस संदर्भ संख्या (आईआरएन) सौंपी जाती है। क्यूआर कोड: ई-इनवॉइस के साथ एक क्यूआर कोड होता है जिसमें मुख्य इनवॉइस विवरण होते हैं, जिन्हें सत्यापन के लिए स्कैन किया जा सकता है। डिजिटल हस्ताक्षर: इसे प्रमाणीकरण के लिए जारीकर्ता या अधिकृत व्यक्ति द्वारा डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जा सकता है। मानक प्रारूप: ई-चालान को जीएसटी प्रणाली के साथ एकरूपता और आसान एकीकरण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानक प्रारूप (JSON) का पालन करना चाहिए। ई-चालान बनाने के लिए कौन आवश्यक है? भारत में जीएसटी कानूनों के अनुसार, ई-चालान बनाने की आवश्यकता करदाता के कुल कारोबार और व्यवसाय की प्रकृति पर निर्भर करती है। करदाताओं की निम्नलिखित श्रेणियों को ई-चालान बनाने की आवश्यकता है: 1. एक विशिष्ट सीमा से ऊपर कुल कारोबार वाले करदाता: B2B (बिजनेस-टू-बिजनेस) लेन-देन के लिए: पंजीकृत व्यक्ति जिनका कुल कारोबार किसी भी वित्तीय वर्ष (वित्त वर्ष 2020-21 से शुरू) में ₹10 करोड़ से अधिक है, उन्हें B2B आपूर्ति के लिए ई-चालान बनाना आवश्यक है। बी2जी (बिजनेस-टू-गवर्नमेंट) और निर्यात लेनदेन के लिए: सरकार या निर्यात को माल या सेवाओं की आपूर्ति करने वाले करदाताओं को भी अपने टर्नओवर की परवाह किए बिना ई-इनवॉइस बनाना होगा। 2. करदाताओं का निर्दिष्ट वर्ग: करदाताओं के कुछ वर्ग, जैसे कि माल या सेवाओं की आपूर्ति में लगे हुए और जीएसटी के तहत पंजीकृत, को ई-इनवॉइस बनाना अनिवार्य है, भले ही उनका टर्नओवर निर्धारित सीमा से कम हो। इसमें शामिल हैं: ई-कॉमर्स ऑपरेटर और आपूर्तिकर्ता। बड़े डीलर या निर्माता। 3. छूट: करदाताओं की कुछ श्रेणियों को ई-इनवॉइस बनाने से छूट दी गई है, जैसे: छोटे करदाता जिनका कुल टर्नओवर निर्धारित सीमा से कम है। छूट प्राप्त माल या सेवा आपूर्तिकर्ता, जैसे स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा सेवाएँ। आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति या छूट प्राप्त वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले व्यक्तियों को ई-इनवॉइस बनाने की आवश्यकता नहीं है। 4. कार्यान्वयन की तिथि: ई-चालान बनाने की आवश्यकता 1 अक्टूबर 2020 से 500 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले करदाताओं के लिए लागू होगी, और बाद में अगले वर्षों में अन्य सीमाओं तक बढ़ा दी जाएगी। ई-चालान कैसे बनाएं? जीएसटी पोर्टल के साथ एकीकरण: ई-इनवॉइस बनाने के लिए, करदाताओं को पहले जीएसटी पोर्टल पर पंजीकरण करना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि उनका जीएसटीआईएन लिंक हो। एक बार पंजीकृत होने के बाद, वे जीएसटी के ई-इनवॉइस सिस्टम या जीएसटी-अनुमोदित प्रदाताओं के सॉफ़्टवेयर का उपयोग करके निर्धारित प्रारूप (JSON) में ई-इनवॉइस बना सकते हैं। निर्माण और सत्यापन: करदाता ई-इनवॉइस बनाएगा और इसे सत्यापन के लिए जीएसटी पोर्टल पर जमा करेगा। पोर्टल प्रदान किए गए विवरणों को सत्यापित करेगा और चालान को एक अद्वितीय आईआरएन और क्यूआर कोड प्रदान करेगा। प्रिंटिंग और शेयरिंग: सफल सत्यापन के बाद, ई-इनवॉइस प्रमाणित हो जाता है और प्रिंटिंग के लिए उपलब्ध हो जाता है। क्यूआर कोड और आईआरएन के साथ ई-इनवॉइस को फिर सत्यापन और रिकॉर्ड रखने के लिए प्राप्तकर्ता के साथ साझा किया जाता है। जीएसटी के तहत ई-इनवॉइस के लाभ: कर चोरी की रोकथाम: ई-इनवॉइस की वास्तविक समय पर पीढ़ी लेनदेन को ट्रैक करने और बिक्री को कम रिपोर्ट करने की संभावनाओं को कम करने में मदद करती है। सरलीकृत अनुपालन: ई-इनवॉइस जनरेशन मैन्युअल हस्तक्षेप को कम करता है, त्रुटियों को कम करता है, और व्यवसायों के लिए जीएसटी अनुपालन को सरल बनाता है। तेज़ इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) दावे: ई-इनवॉइस जीएसटी सिस्टम द्वारा इनवॉइस के त्वरित सत्यापन की सुविधा प्रदान करते हैं, जिससे व्यवसायों के लिए तेज़ क्रेडिट दावे सुनिश्चित होते हैं। बेहतर व्यावसायिक दक्षता: स्वचालित और मानकीकृत चालान प्रक्रिया दक्षता में सुधार करती है और प्रशासनिक लागत को कम करती है। निष्कर्ष: जीएसटी के तहत ई-इनवॉइस एक डिजिटल चालान है जो कुछ व्यवसायों के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करने, कर अनुपालन में सुधार करने और चालान प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक है। निर्धारित सीमा (वर्तमान में ₹10 करोड़) से अधिक कुल टर्नओवर वाले करदाताओं को अपने B2B लेन-देन के लिए ई-इनवॉइस जनरेट करना आवश्यक है, जबकि करदाताओं की कुछ विशिष्ट श्रेणियों को टर्नओवर की परवाह किए बिना ऐसा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ई-इनवॉइस को जीएसटी पोर्टल द्वारा प्रमाणित और मान्य किया जाता है, जिससे यह व्यवसायों के लिए जीएसटी विनियमों का अनुपालन करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है।

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