भारतीय कानून के तहत कॉपीराइट संरक्षण क्या है?

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Answer By law4u team

भारतीय कानून के तहत कॉपीराइट संरक्षण कॉपीराइट अधिनियम, 1957 द्वारा शासित है, जो साहित्य, संगीत, कला और अन्य बौद्धिक रचनाओं के मूल कार्यों के रचनाकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। कानून यह सुनिश्चित करता है कि रचनाकारों के पास उनके कार्यों पर विशेष अधिकार हैं और वे अनधिकृत उपयोग या पुनरुत्पादन को रोक सकते हैं। भारतीय कानून के तहत कॉपीराइट संरक्षण की मुख्य विशेषताएं: सुरक्षा का दायरा: कॉपीराइट साहित्यिक, नाटकीय, संगीत, कलात्मक कार्यों के साथ-साथ सिनेमैटोग्राफिक फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग के क्षेत्र में मूल कार्यों की रक्षा करता है। मौलिकता मुख्य आवश्यकता है। कार्य रचनाकार के अपने बौद्धिक प्रयास का उत्पाद होना चाहिए न कि किसी मौजूदा कार्य की मात्र प्रतिलिपि। संरक्षित कार्यों के प्रकार: साहित्यिक कार्य: पुस्तकें, लेख, कंप्यूटर प्रोग्राम और अन्य लिखित सामग्री। नाटकीय कार्य: नाटक, स्क्रिप्ट, नृत्य प्रदर्शन। संगीतमय कार्य: संगीत रचनाएँ, गीत। कलात्मक कार्य: पेंटिंग, रेखाचित्र, मूर्तियाँ, तस्वीरें। सिनेमैटोग्राफिक फ़िल्में: फ़िल्में, वृत्तचित्र और वीडियो रिकॉर्डिंग। ध्वनि रिकॉर्डिंग: संगीत, ध्वनि रिकॉर्डिंग, आदि। कॉपीराइट द्वारा प्रदत्त अधिकार: कॉपीराइट निर्माता को निम्नलिखित के अनन्य अधिकार प्रदान करता है: कार्य को पुनः प्रस्तुत करना। कार्य की प्रतियाँ वितरित करना। कार्य को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित या प्रस्तुत करना। रूपांतरण या व्युत्पन्न कार्य करना (उदाहरण के लिए, किसी उपन्यास का फिल्म में अनुवाद या रूपांतर)। कार्य को जनता तक पहुँचाना, जैसे कि इंटरनेट या प्रसारण के माध्यम से। कॉपीराइट की अवधि: साहित्यिक, नाटकीय, संगीतमय और कलात्मक कार्य: कॉपीराइट लेखक के जीवनकाल के साथ-साथ 60 वर्षों तक रहता है। सिनेमैटोग्राफिक फ़िल्में और ध्वनि रिकॉर्डिंग: कॉपीराइट प्रकाशन के वर्ष से 60 वर्षों तक रहता है। कॉपीराइट अवधि की समाप्ति के बाद, कार्य सार्वजनिक डोमेन में चला जाता है, और कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के इसका उपयोग कर सकता है। नैतिक अधिकार: आर्थिक अधिकारों के साथ-साथ, निर्माता के पास अपने कार्य पर नैतिक अधिकार भी होते हैं। ये अधिकार निर्माता को निम्न की अनुमति देते हैं: कार्य के लेखकत्व का दावा करना। किसी कार्य को विकृत, विकृत या संशोधित करने पर आपत्ति करें जो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। नैतिक अधिकारों को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, हालांकि लेखक द्वारा उन्हें माफ किया जा सकता है। कॉपीराइट का उल्लंघन: कॉपीराइट धारक की सहमति के बिना कॉपीराइट किए गए कार्य का अनधिकृत उपयोग, पुनरुत्पादन या वितरण उल्लंघन माना जाता है। सिविल उपायों में निषेधाज्ञा, क्षति और लाभ का लेखा-जोखा शामिल है। उल्लंघन के लिए आपराधिक दंड में जुर्माना और कारावास (पहली बार अपराध करने वालों के लिए 3 साल तक, बाद के अपराधों के लिए अधिक दंड) शामिल हो सकते हैं। कॉपीराइट के अपवाद: कॉपीराइट किए गए कार्यों के कुछ उपयोगों के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं हो सकती है, जिनमें शामिल हैं: आलोचना, समीक्षा या समाचार रिपोर्टिंग के लिए उचित उपयोग। शोध, शिक्षण या निजी उपयोग के लिए उचित व्यवहार। सरकारी कार्य: आधिकारिक उद्देश्यों के लिए सरकार द्वारा बनाए गए कार्यों में कॉपीराइट आमतौर पर सरकार के पास रहता है। पुस्तकालय और शैक्षणिक संस्थान कुछ शर्तों के तहत शैक्षिक उद्देश्यों के लिए कार्यों की प्रतियां बना सकते हैं। कॉपीराइट का पंजीकरण: हालाँकि कॉपीराइट सुरक्षा कार्य के निर्माण पर स्वतः प्राप्त हो जाती है, कॉपीराइट कार्यालय में कार्य का पंजीकरण स्वामित्व का प्रथम दृष्टया प्रमाण प्रदान करता है और विवादों के मामले में इसकी अनुशंसा की जाती है। पंजीकरण में आवश्यक शुल्क के साथ कार्य की एक प्रति के साथ आवेदन प्रस्तुत करना शामिल है। स्थानांतरण और लाइसेंसिंग: लेखक द्वारा लिखित समझौते के माध्यम से कॉपीराइट को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को हस्तांतरित किया जा सकता है। कॉपीराइट स्वामी दूसरों को कार्य का उपयोग करने के लिए लाइसेंस भी दे सकता है, या तो अनन्य या गैर-अनन्य आधार पर। ऐसे समझौते वैध होने के लिए लिखित रूप में होने चाहिए। डिजिटल सामग्री में कॉपीराइट: कानून कॉपीराइट सुरक्षा को सॉफ्टवेयर, वेबसाइट और ऑनलाइन मल्टीमीडिया जैसी डिजिटल सामग्री तक बढ़ाता है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम (DMCA) डिजिटल अधिकारों और इंटरनेट-आधारित कॉपीराइट उल्लंघन से संबंधित मुद्दों को संबोधित करते हैं। सारांश: भारतीय कानून के तहत कॉपीराइट सुरक्षा रचनाकारों को उनके मूल कार्यों पर अनन्य अधिकार प्रदान करती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपने कार्यों के पुनरुत्पादन, वितरण और संशोधन को नियंत्रित करते हैं। यह लेखक के जीवनकाल के लिए और अधिकांश कार्यों के लिए 60 वर्षों तक रहता है, और इसमें आर्थिक और नैतिक अधिकार दोनों शामिल हैं। कॉपीराइट का उल्लंघन करने पर दीवानी और आपराधिक दंड हो सकता है। हालाँकि पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, लेकिन यह विवादों में मज़बूत कानूनी समर्थन प्रदान करता है।

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