अगर आपकी कार हरियाणा का है और आपको उत्तर प्रदेश में चालान कटा है, तो चालान का भुगतान उत्तर प्रदेश के ट्राफिक कोर्ट (Traffic Court) में करना होगा। आपको उत्तर प्रदेश के ट्राफिक कोर्ट के नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार चालान का भुगतान करना चाहिए। चालान के भुगतान करने के लिए आपको चालान पर लिखे गए न्यायालय (Court) और न्यायाधीश (Magistrate) का विवरण ध्यान से देखना चाहिए। यह विवरण चालान पर मौजूद होगा। आपको चालान के भुगतान के लिए उत्तर प्रदेश के किसी नजदीकी ट्राफिक कोर्ट जाना होगा। आप यहां चालान के भुगतान कर सकते हैं और यदि आप भागीदारी नहीं चाहते हैं, तो चालान पर दिए गए न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कोर्ट के सामने आपत्ति दायर कर सकते हैं। आपको चालान के भुगतान से पहले और चालान के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के ट्राफिक पुलिस विभाग या स्थानीय पुलिस से संपर्क करना संबंधित होगा।
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