भारतीय कानून के तहत, जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) शैक्षणिक संस्थानों और स्वास्थ्य सेवाओं पर अलग-अलग तरीके से लागू होता है, जिसमें जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत कई छूट प्रदान की गई हैं। 1. शैक्षणिक संस्थान जीएसटी से छूट: उच्चतर माध्यमिक स्तर (कक्षा 12) तक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ जीएसटी से छूट प्राप्त हैं। शैक्षणिक संस्थान की परिभाषा: कानून द्वारा मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थान, जो डिग्री, डिप्लोमा या योग्यता प्रदान करते हैं। उच्च शिक्षा: कानून द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज और विश्वविद्यालय भी छूट प्राप्त हैं, यदि वे मान्यता प्राप्त डिग्री तक शिक्षा प्रदान करते हैं। कोचिंग संस्थान और निजी ट्यूशन: ये छूट प्राप्त नहीं हैं और 18% जीएसटी के अधीन हैं। 2. स्वास्थ्य सेवाएँ जीएसटी से छूट: अस्पताल, क्लीनिक और डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएँ जीएसटी के तहत पूरी तरह से छूट प्राप्त हैं। चिकित्सा सेवाएँ: डॉक्टरों द्वारा प्रदान किए जाने वाले उपचार, नैदानिक परीक्षण और सर्जरी कर योग्य नहीं हैं। अपवाद: कॉस्मेटिक सर्जरी और गैर-मान्यता प्राप्त चिकित्सा उपचार जीएसटी को आकर्षित कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल्स और मेडिकल उपकरण: दवाइयों और मेडिकल उपकरणों पर अलग-अलग जीएसटी दरें (5%, 12% या 18%) लागू होती हैं। निष्कर्ष शैक्षणिक संस्थान (हायर सेकेंडरी तक) और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जीएसटी से मुक्त हैं। निजी कोचिंग सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान कर योग्य हैं। अस्पतालों और डॉक्टरों द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाओं पर छूट है, लेकिन कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं और मेडिकल उत्पादों पर जीएसटी लग सकता है।
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