GST आदेश के विरुद्ध अपील करने की प्रक्रिया क्या है?

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Answer By law4u team

यदि कोई करदाता जीएसटी आदेश से असहमत है, तो वे केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत अपील दायर कर सकते हैं। अपील प्रक्रिया में कई स्तर शामिल हैं: 1. प्रथम अपील - अपीलीय प्राधिकरण (एए) (धारा 107) समय सीमा: अपील आदेश की तिथि से 3 महीने (90 दिन) के भीतर दायर की जानी चाहिए। कौन अपील कर सकता है? करदाता या कर विभाग। प्रक्रिया: जीएसटी पोर्टल पर फॉर्म जीएसटी एपीएल-01 ऑनलाइन दाखिल करें। पूर्व-जमा (विवादित कर राशि का 10%) का भुगतान करें। अपीलीय प्राधिकरण मामले की समीक्षा करता है और निर्णय जारी करता है। 2. द्वितीय अपील - जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) (धारा 112) समय सीमा: प्रथम अपील निर्णय के 3 महीने (90 दिन) के भीतर। पूर्व-जमा आवश्यकता: विवादित कर राशि का अतिरिक्त 20%। प्रक्रिया: जीएसटीएटी के समक्ष फॉर्म जीएसटी एपीएल-05 दाखिल करें। सुनवाई में भाग लें और कानूनी दलीलें पेश करें। न्यायाधिकरण अंतिम निर्णय जारी करता है, जिसे आगे चुनौती दी जा सकती है। 3. उच्च न्यायालय में अपील (धारा 117) समय सीमा: जीएसटीएटी आदेश के 180 दिनों के भीतर। आधार: केवल तभी दायर किया जा सकता है जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो। 4. सर्वोच्च न्यायालय में अपील (धारा 118) केवल असाधारण मामलों में जहां कोई महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दा शामिल हो।

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