GST के सामान्य उल्लंघन और उनके परिणाम क्या हैं?

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Answer By law4u team

1. जीएसटी के तहत पंजीकरण न कराना: - सीमा से अधिक कारोबार करने वाले व्यवसायों को जीएसटी के तहत पंजीकरण कराना होगा। - परिणाम: देय कर का 10% या 10,000 रुपये, जो भी अधिक हो, का जुर्माना। 2. जीएसटी रिटर्न दाखिल न करना: - जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी आदि दाखिल न करना या देरी से दाखिल करना। - परिणाम: 50 रुपये प्रतिदिन (शून्य रिटर्न के लिए 20 रुपये प्रतिदिन) का विलंब शुल्क और 18% प्रति वर्ष की दर से ब्याज। 3. गलत या फर्जी चालान जारी करना: - माल या सेवाओं की आपूर्ति किए बिना चालान बनाना। - परिणाम: कर चोरी की गई राशि के बराबर जुर्माना या 10,000 रुपये, जो भी अधिक हो। 4. कर का भुगतान न करना या कम भुगतान करना: - पूरी कर राशि का भुगतान न करना या जानबूझकर कम भुगतान करना। - परिणाम: देय कर राशि का 10% (यदि जानबूझकर नहीं किया गया है); यदि जानबूझकर किया गया है तो 100% जुर्माना। 5. अत्यधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करना: - अयोग्य आईटीसी या गलत दावों का दावा करना। - परिणाम: ब्याज और जुर्माने के साथ-साथ अतिरिक्त आईटीसी का दावा वापस करना। 6. उचित रिकॉर्ड नहीं रखना: - आवश्यक दस्तावेज़, खाते और रिकॉर्ड बनाए रखने में विफलता। - परिणाम: 25,000 रुपये का जुर्माना। 7. धोखाधड़ी वाला जीएसटी पंजीकरण: - धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना। - परिणाम: पंजीकरण रद्द करना और गंभीर मामलों में कारावास। 8. जीएसटी-अनुपालन चालान जारी करने में विफलता: - सही कर चालान जारी नहीं करना या अनुचित चालान बनाना। - परिणाम: 25,000 रुपये तक का जुर्माना। 9. ई-वे बिल की आवश्यकताओं का पालन न करना: - ई-वे बिल बनाए या अपडेट किए बिना माल का परिवहन करना। - परिणाम: 10,000 रुपये का जुर्माना या कर की वह राशि जो चोरी की जानी है, जो भी अधिक हो। 10. जीएसटी अधिकारियों के काम में बाधा डालना या निरीक्षण को रोकना: - तलाशी, जब्ती या निरीक्षण के दौरान अधिकारियों के काम में बाधा डालना। - परिणाम: जुर्माना और 6 महीने तक की कैद हो सकती है।

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