जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) और इसकी कार्यप्रणाली 1. अवलोकन: - जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) करदाताओं और कर अधिकारियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए माल और सेवा कर (जीएसटी) कानूनों के तहत स्थापित एक अर्ध-न्यायिक निकाय है। - यह राज्य या केंद्रीय स्तर पर अपीलीय प्राधिकरण के बाद अपील का दूसरा स्तर है। 2. जीएसटीएटी का गठन: - इसमें नई दिल्ली में स्थित एक राष्ट्रीय पीठ और विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय पीठ शामिल हैं। - प्रत्येक पीठ में एक न्यायिक सदस्य, तकनीकी सदस्य (केंद्र) और तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल हैं। 3. अधिकार क्षेत्र: - राष्ट्रीय पीठ: राज्य पीठों या कानून के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बीच परस्पर विरोधी निर्णयों से जुड़े विवादों को संभालती है। - राज्य/क्षेत्रीय पीठ: जीएसटी के तहत अपीलीय प्राधिकरण या संशोधन प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के खिलाफ अपीलों से निपटती है। 4. कार्य और शक्तियाँ: - अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई और समाधान करना। - निचले प्राधिकारियों के निर्णयों की पुष्टि, संशोधन या निरस्तीकरण के लिए आदेश पारित करना। - उचित समझे जाने पर दंड और जुर्माने सहित राहत प्रदान करना। - रिकॉर्ड में स्पष्ट त्रुटियाँ होने पर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर अपने स्वयं के आदेशों की समीक्षा करना। 5. अपील प्रक्रिया: - आदेश के संचार की तिथि से 90 दिनों के भीतर अपील दायर की जानी चाहिए। - यदि पर्याप्त कारण बताए जाते हैं तो न्यायाधिकरण समय सीमा के बाद अपील दायर करने की अनुमति दे सकता है। - करदाता और कर विभाग दोनों अपील दायर कर सकते हैं। 6. जीएसटीएटी के समक्ष प्रक्रिया: - प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ अपील फॉर्म जमा करना। - पूर्व जमा का भुगतान: आम तौर पर, अपील दायर करने से पहले विवादित कर राशि का 20% भुगतान करना होता है। - न्यायाधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई और साक्ष्य की जांच। - न्यायाधिकरण द्वारा लिखित आदेश जारी करना। 7. उच्च न्यायालयों में अपील: - यदि कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है तो जीएसटीएटी के निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। - यदि आवश्यक समझा जाए तो उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की अनुमति है।
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