GST और VAT में क्या अंतर है?

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Answer By law4u team

जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) और वैट (मूल्य वर्धित कर) के बीच मुख्य अंतर उनके दायरे, संरचना और भारत में वस्तुओं एवं सेवाओं पर उनके लागू होने के तरीके में निहित है। यहाँ एक स्पष्ट और विस्तृत विवरण दिया गया है: 1. जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) जीएसटी एक व्यापक, गंतव्य-आधारित अप्रत्यक्ष कर है जिसने 1 जुलाई 2017 से वैट, सेवा कर, उत्पाद शुल्क आदि जैसे कई अप्रत्यक्ष करों का स्थान ले लिया है। मुख्य विशेषताएँ: वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लागू एकल एकीकृत कर। केंद्र और राज्य दोनों द्वारा लगाया गया कर (सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी)। आपूर्ति श्रृंखला के प्रत्येक चरण पर वसूला जाता है, लेकिन इनपुट पर चुकाए गए कर के लिए क्रेडिट उपलब्ध है। गंतव्य-आधारित मॉडल का पालन करता है (कर उस राज्य को जाता है जहाँ वस्तुओं/सेवाओं का उपभोग किया जाता है)। पूरे देश में समान रूप से लागू होता है (सभी राज्यों में समान कर संरचना)। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 और संबंधित राज्य जीएसटी अधिनियमों द्वारा शासित। उदाहरण: यदि कोई उत्पाद महाराष्ट्र से गुजरात को बेचा जाता है, तो आईजीएसटी लगाया जाता है और राजस्व उपभोक्ता राज्य (गुजरात) को जाता है। 2. वैट (मूल्य वर्धित कर) वैट एक राज्य-स्तरीय कर था जो केवल वस्तुओं (सेवाओं पर नहीं) पर लगाया जाता था और जीएसटी लागू होने से पहले लागू था। मुख्य विशेषताएँ: राज्य के भीतर वस्तुओं की बिक्री पर अलग-अलग राज्यों द्वारा लगाया जाता है। विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग वैट दरें (एकरूपता का अभाव)। इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध था, लेकिन केवल एक ही राज्य के भीतर। केवल वस्तुओं पर लागू होता था, जबकि सेवाओं पर सेवा कर (केंद्र सरकार) के अंतर्गत अलग से कर लगाया जाता था। यह एक मूल-आधारित कर था, जिसका अर्थ है कि कर राजस्व उस राज्य को जाता था जहाँ से बिक्री हुई थी। उदाहरण: यदि कोई उत्पाद कर्नाटक में बेचा जाता था, तो वैट कर्नाटक द्वारा वसूला जाता था, भले ही उस उत्पाद का उपभोग कहीं और किया गया हो। जीएसटी और वैट के बीच मुख्य अंतर 1. कर का दायरा जीएसटी: वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लागू होता है। वैट: केवल वस्तुओं पर लागू होता था; सेवाओं पर अलग से कर लगाया जाता था। 2. कर प्राधिकरण जीएसटी: केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा एक समान प्रणाली के तहत वसूला जाता है। वैट: केवल राज्य सरकारों द्वारा वसूला जाता है। 3. संरचना जीएसटी: पूरे भारत में एक समान कर संरचना (सीजीएसटी + एसजीएसटी या आईजीएसटी)। वैट: प्रत्येक राज्य में अलग-अलग दरें और कानून। 4. इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) जीएसटी: राज्य की सीमाओं के पार भी, वस्तुओं और सेवाओं पर निर्बाध क्रेडिट। वैट: आईटीसी केवल राज्य के भीतर की खरीदारी तक सीमित था। 5. कैस्केडिंग प्रभाव जीएसटी: एकीकृत संरचना के कारण कैस्केडिंग (कर-पर-कर) प्रभाव समाप्त हो गया। वैट: कैस्केडिंग प्रभाव मौजूद था, खासकर जब इसे उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि जैसे अन्य करों के साथ जोड़ा जाता था। 6. गंतव्य बनाम मूल स्थान जीएसटी: गंतव्य-आधारित (उपभोक्ता राज्य द्वारा एकत्रित कर)। वैट: मूल स्थान-आधारित (उत्पादक/विक्रेता राज्य द्वारा एकत्रित कर)। निष्कर्ष वैट वस्तुओं पर एक राज्य-स्तरीय कर था, जो पुरानी अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था का हिस्सा था। जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं, दोनों पर एक आधुनिक, एकीकृत कर है, जो वैट और कई अन्य करों का स्थान लेता है। आज, वैट को बड़े पैमाने पर समाप्त कर दिया गया है, केवल कुछ वस्तुओं जैसे पेट्रोलियम उत्पादों और अल्कोहल को छोड़कर, जो अभी भी जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और राज्य वैट कानूनों के तहत उन पर कर लगाया जाता है।

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