Answer By law4u team
भारत में ट्रस्ट के प्रकार ट्रस्ट एक कानूनी व्यवस्था है जिसमें एक पक्ष ( सेटलर ) संपत्ति या संपत्ति को दूसरे पक्ष ( ट्रस्टी ) के पास ट्रांसफर करता है ताकि वह तीसरे पक्ष ( लाभार्थी ) के लाभ के लिए उसका प्रबंधन और संचालन कर सके। भारत में ट्रस्टों को भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो निजी और सार्वजनिक ट्रस्टों को विनियमित करता है और उनके गठन और प्रबंधन के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। ट्रस्टों को उनके उद्देश्य, प्रकार और लाभार्थियों के स्वभाव के आधार पर व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। नीचे भारत में मान्यता प्राप्त ट्रस्टों के प्रमुख प्रकार दिए गए हैं: 1. निजी ट्रस्ट एक निजी ट्रस्ट विशिष्ट व्यक्तियों या एक सीमित समूह के लाभ के लिए बनाया जाता है। लाभार्थी पहचाने जा सकते हैं, और ट्रस्ट का उद्देश्य उनके प्रति निर्देशित होना चाहिए। निजी ट्रस्टों का उपयोग अक्सर पारिवारिक, व्यक्तिगत या व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। विकल्पिक ट्रस्ट (Discretionary Trust): इस प्रकार के ट्रस्ट में ट्रस्टी को यह तय करने का अधिकार होता है कि कब और कैसे ट्रस्ट की आय या संपत्ति लाभार्थियों को वितरित की जाएगी। ट्रस्टी यह तय कर सकता है कि प्रत्येक लाभार्थी को कितना धन दिया जाए। विशिष्ट ट्रस्ट (Specific Trust): एक विशिष्ट ट्रस्ट तब बनाया जाता है जब सेटलर यह निर्धारित करता है कि किसी विशेष लाभार्थी को कितनी और कौन सी संपत्ति दी जाएगी। ट्रस्टी को निर्देशों का पालन करना होता है और ट्रस्ट की संपत्ति को जैसा निर्दिष्ट किया गया है, वैसे वितरित करना होता है। परिणामी ट्रस्ट (Resulting Trust): यह प्रकार का ट्रस्ट तब उत्पन्न होता है जब ट्रस्ट विफल हो जाता है या जब निर्धारित लाभार्थी विफल रहता है। संपत्ति सेटलर या उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के पास वापस चली जाती है। यह तब उत्पन्न होता है जब ट्रस्ट अधूरा होता है और सेटलर का उद्देश्य पूरी तरह से पूरा नहीं होता। संरचनात्मक ट्रस्ट (Constructive Trust): यह एक ऐसा ट्रस्ट है जो सेटलर द्वारा औपचारिक रूप से नहीं बनाया जाता। यह कानून द्वारा तब उत्पन्न होता है जब धोखाधड़ी, कर्तव्य का उल्लंघन या अन्य गलत कार्य होता है, और न्यायालय किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के लिए संपत्ति रखने के लिए ट्रस्ट लागू करता है ताकि अन्यायपूर्ण संपत्ति का लाभ न हो सके। 2. सार्वजनिक ट्रस्ट एक सार्वजनिक ट्रस्ट व्यापक जनता या एक सार्वजनिक वर्ग के लाभ के लिए स्थापित किया जाता है, जैसे कि एक चैरिटी, धार्मिक संस्था या शैक्षिक ट्रस्ट। सार्वजनिक ट्रस्टों का उपयोग आमतौर पर सामाजिक कल्याण, धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए किया जाता है। चैरिटेबल ट्रस्ट (Charitable Trust): एक चैरिटेबल ट्रस्ट ऐसे उद्देश्यों के लिए बनाया जाता है जैसे गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, या धर्म का प्रचार। चैरिटेबल ट्रस्ट आमतौर पर सरकारी कर छूट प्राप्त करने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12A के तहत मान्यता प्राप्त करते हैं। धार्मिक ट्रस्ट (Religious Trust): एक धार्मिक ट्रस्ट धार्मिक संस्थाओं, मंदिरों, चर्चों या मस्जिदों का प्रबंधन करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह संस्था के धार्मिक कार्यों और समारोहों का समर्थन करने के लिए बनाया जा सकता है। 3. वापस लेने योग्य ट्रस्ट (Revocable Trust) एक वापस लेने योग्य ट्रस्ट में सेटलर को ट्रस्ट की संपत्ति पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति होती है और वे इसे अपनी जीवनकाल के दौरान किसी भी समय संशोधित या रद्द कर सकते हैं। सेटलर ट्रस्ट की शर्तों को बदल सकते हैं, ट्रस्टी को हटा सकते हैं या बदल सकते हैं, या जरूरत के अनुसार ट्रस्ट को समाप्त भी कर सकते हैं। 4. अवापसी योग्य ट्रस्ट (Irrevocable Trust) एक अवापसी योग्य ट्रस्ट को एक बार स्थापित करने के बाद सेटलर द्वारा संशोधित, संपादित या रद्द नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार के ट्रस्ट में संपत्ति अब सेटलर की नहीं रहती, और वे शर्तों को बदलने या संपत्ति वापस लेने के लिए अधिकृत नहीं होते। यह प्रकार का ट्रस्ट आमतौर पर कर योजना और संपत्ति सुरक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है। 5. निर्धारित ट्रस्ट (Fixed Trust) एक निर्धारित ट्रस्ट वह होता है जिसमें सेटलर प्रत्येक लाभार्थी के लिए ट्रस्ट की संपत्ति का हिस्सा स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। ट्रस्टी के पास कोई विवेकाधिकार नहीं होता और उसे जैसे निर्दिष्ट किया गया है, वैसे संपत्ति का वितरण करना होता है। लाभार्थियों के अधिकार तय होते हैं, और ट्रस्ट की शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। 6. विशेष ट्रस्ट (Special Trust) एक विशेष ट्रस्ट किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, और इसके लाभार्थी आमतौर पर वे संगठन या व्यक्ति होते हैं जो किसी विशिष्ट कारण या हित में शामिल होते हैं। विशेष ट्रस्ट शिक्षा, गरीबों की सहायता, या किसी अन्य विशिष्ट सामाजिक, सांस्कृतिक, या चैरिटेबल कारणों पर केंद्रित हो सकते हैं। परिवारिक ट्रस्ट (Family Trust): एक परिवारिक ट्रस्ट निजी ट्रस्ट का एक विशेष प्रकार होता है जो परिवार की संपत्ति को प्रबंधित करने और संरक्षित करने के लिए बनाया जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि संपत्ति भविष्य पीढ़ियों तक पारिवारिक कल्याण के लिए पारित की जाए। यूनिट ट्रस्ट (Unit Trust): एक यूनिट ट्रस्ट में कई निवेशकों के योगदान को एक सामान्य फंड में इकट्ठा किया जाता है, जिसे एक ट्रस्टी द्वारा प्रबंधित किया जाता है। निवेशक ट्रस्ट में अपने यूनिट्स के आधार पर लाभांश या लाभ प्राप्त करने के हकदार होते हैं। 7. वसीयत से बने ट्रस्ट (Testamentary Trust) एक वसीयत से बने ट्रस्ट मृत्यु के बाद सेटलर द्वारा बनाई जाती है। यह ट्रस्ट मृतक के संपत्तियों को उनके इच्छानुसार प्रबंधित करने और वितरित करने के लिए स्थापित किया जाता है। यह ट्रस्ट केवल तब प्रभावी होता है जब सेटलर की मृत्यु हो जाती है। 8. जीवित ट्रस्ट (Living Trust) एक जीवित ट्रस्ट सेटलर के जीवनकाल में बनाया जाता है और तुरंत प्रभावी होता है। इसका उद्देश्य सेटलर की संपत्तियों को उनके जीवित रहते हुए प्रबंधित करना और मृत्यु के बाद उन्हें वितरित करना होता है, ताकि वसीयत की प्रक्रिया से बचा जा सके। 9. नाबालिग लाभार्थियों के लिए ट्रस्ट (Trust for Minor Beneficiaries) एक ट्रस्ट विशेष रूप से नाबालिगों के लाभ के लिए बनाया जा सकता है। इस प्रकार के ट्रस्ट में ट्रस्टी संपत्तियों का प्रबंधन करता है और नाबालिग लाभार्थी को संपत्ति का वितरण तब करता है जब वे पूर्ण आयु तक पहुँच जाते हैं या सेटलर के निर्देशों के अनुसार। निष्कर्ष ट्रस्ट संपत्ति प्रबंधन, संपत्ति योजना और सामाजिक, धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपकरण होते हैं। भारत में उपलब्ध ट्रस्टों के प्रकार विभिन्न उद्देश्यों के लिए लचीलापन प्रदान करते हैं, निजी पारिवारिक संपत्ति प्रबंधन से लेकर सार्वजनिक चैरिटेबल कार्यों तक। प्रत्येक प्रकार के ट्रस्ट का उद्देश्य अलग होता है, और यह समझना आवश्यक है कि प्रत्येक के फायदे और सीमाएँ क्या हैं।