Answer By law4u team
भारत में, विवाह का कानूनी ढाँचा वर्तमान में समलैंगिक जोड़ों को मान्यता प्रदान नहीं करता है। हालाँकि विशेष विवाह अधिनियम, 1954, विभिन्न धर्मों के लोगों के लिए नागरिक विवाह की अनुमति देता है, लेकिन पारंपरिक रूप से इस कानून में विवाह को एक पुरुष और एक महिला के बीच मिलन के रूप में व्याख्यायित किया गया है। परिणामस्वरूप, समलैंगिक जोड़े मौजूदा कानून के तहत अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा पाते हैं, जिससे LGBTQ+ अधिकारों के अन्य क्षेत्रों में प्रगति के बावजूद उन्हें औपचारिक कानूनी मान्यता नहीं मिल पाती है। 1. कानूनी पृष्ठभूमि 2018 में धारा 377 को निरस्त करके सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराधमुक्त करना LGBTQ+ व्यक्तियों के संवैधानिक अधिकारों की पुष्टि करने वाला एक ऐतिहासिक निर्णय था। इस निर्णय ने समलैंगिक संबंधों में शामिल वयस्कों के लिए निजता, समानता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों को मान्यता दी। हालाँकि, इस निर्णय में समलैंगिक विवाह को वैध बनाने या मान्यता देने का प्रावधान नहीं था। न्यायालयों ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि विवाह वैधानिक कानूनों द्वारा शासित होता है, और समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए केवल न्यायिक व्याख्या के बजाय विधायी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। 2. समलैंगिक विवाह की वर्तमान स्थिति मौजूदा कानूनी ढाँचे के तहत: समलैंगिक जोड़े विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकरण के लिए विवाह अधिकारी से संपर्क नहीं कर सकते। विवाह के औपचारिक या व्यक्तिगत समारोहों का वैवाहिक अधिकारों के संदर्भ में कोई कानूनी प्रभाव नहीं होता। उत्तराधिकार के अधिकार, जीवनसाथी के लाभ, गोद लेने और कर लाभ जैसी कानूनी सुरक्षाएँ, जो औपचारिक विवाह से जुड़ी हैं, समलैंगिक जोड़ों के लिए उपलब्ध नहीं हैं। 3. अधिकारों की न्यायिक मान्यता यद्यपि समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं दी गई है, न्यायालयों ने LGBTQ+ व्यक्तियों और जोड़ों के कुछ अधिकारों को मान्यता दी है: समलैंगिक संबंधों में वयस्कों को बिना किसी हस्तक्षेप के साथ रहने और साथ रहने का संवैधानिक अधिकार है। उत्पीड़न, घरेलू विवादों और अन्य नागरिक मामलों से सुरक्षा के उद्देश्य से समलैंगिक संबंधों को एक पारिवारिक इकाई के रूप में मान्यता दी जा सकती है। न्यायालयों ने दोहराया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा तो की जाती है, लेकिन विवाह की औपचारिक मान्यता एक विधायी ज़िम्मेदारी बनी हुई है। 4. विधायी विकास समलैंगिक विवाह को शामिल करने के लिए मौजूदा विवाह कानूनों में संशोधन के लिए चर्चाएँ और प्रस्ताव रखे गए हैं, जिनमें विशेष विवाह अधिनियम में संशोधन के प्रयास भी शामिल हैं। हालाँकि, ऐसा कोई संशोधन लागू नहीं किया गया है, और सरकार ने संकेत दिया है कि किसी भी कानूनी मान्यता के लिए सावधानीपूर्वक विधायी विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी। इससे समलैंगिक जोड़े ऐसी स्थिति में आ जाते हैं जहाँ उनके रिश्ते को सामाजिक और संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त है, लेकिन कानूनी रूप से विवाह के रूप में मान्यता नहीं मिलती। 5. समलैंगिक जोड़ों के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएँ औपचारिक मान्यता के अभाव में, समलैंगिक जोड़े अक्सर अपने अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए वैकल्पिक उपाय अपनाते हैं: सहवास समझौते, वसीयत और मुख्तारनामा संपत्ति, उत्तराधिकार और निर्णय लेने के अधिकार की रक्षा कर सकते हैं। कुछ राज्य समलैंगिक जोड़ों को घरेलू कानून के तहत सुरक्षा या कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करने के लिए सीमित मान्यता देते हैं। कानूनी सुरक्षा मुख्य रूप से वैवाहिक अधिकारों के बजाय व्यक्तिगत स्वायत्तता, भेदभाव से सुरक्षा और साथ रहने के अधिकार पर केंद्रित है। 6. चुनौतियाँ और निहितार्थ भारत में समलैंगिक विवाह को औपचारिक मान्यता न मिलने के महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं: दंपत्तियों को वे कानूनी लाभ नहीं मिल पा रहे हैं जो विवाहित दंपत्ति प्राप्त करते हैं, जिनमें उत्तराधिकार, गोद लेने का अधिकार, चिकित्सा संबंधी निर्णय लेने का अधिकार और कर संबंधी लाभ शामिल हैं। सामाजिक वैधता और कानूनी सुरक्षा सीमित है, जिससे दीर्घकालिक संबंधों में दंपत्तियों के लिए अनिश्चितता पैदा होती है। हालाँकि न्यायालयों ने कुछ अधिकारों को मान्यता प्रदान की है, फिर भी विवाह में व्यापक समानता विधायी सुधार पर निर्भर है। 7. भविष्य की संभावनाएँ भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देना अभी भी सक्रिय बहस का विषय बना हुआ है। समानता और सम्मान की संवैधानिक गारंटी संभावित सुधारों के लिए एक मज़बूत आधार प्रदान करती है, लेकिन औपचारिक कानूनी बदलाव के लिए संसदीय कानून की आवश्यकता होती है। कार्यकर्ता और विद्वान विवाह समानता की वकालत करते रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समलैंगिक दंपत्तियों को विषमलैंगिक दंपत्तियों के समान कानूनी अधिकारों, सुरक्षा और सामाजिक वैधता तक पूर्ण पहुँच प्राप्त हो। जब तक ऐसे सुधार लागू नहीं हो जाते, समलैंगिक दंपत्ति विवाह की कानूनी स्थिति के बजाय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सहवास के लिए संवैधानिक सुरक्षा पर निर्भर रहेंगे।