Answer By law4u team
नहीं। एंटीसिपेटरी बेल की सुनवाई के लिए आरोपी का खुद पेश होना हमेशा ज़रूरी नहीं होता। यह केस के फैक्ट्स और कोर्ट के निर्देशों पर निर्भर करता है। कई मामलों में, आरोपी वकील के ज़रिए पेश हो सकता है, खासकर एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन फाइल करने और उसकी सुनवाई के स्टेज पर। कोर्ट आरोपी की खुद पेशी की ज़रूरत तब डाल सकता है जब: कोर्ट इसे ज़रूरी समझे। आरोपी की पहचान वेरिफाई करने की ज़रूरत हो। कोर्ट चाहता हो कि आरोपी कुछ खास सवालों के जवाब दे। प्रॉसिक्यूशन की तरफ से गंभीर आपत्ति हो। आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया है। अगर एंटीसिपेटरी बेल दी जाती है, तो कोर्ट ये शर्तें लगा सकता है: ज़रूरत पड़ने पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने पेश होना। जांच में शामिल होना। तय तारीखों पर कोर्ट के सामने पेश होना। गवाहों पर असर न डालना या सबूतों से छेड़छाड़ न करना। अगर आरोपी किसी सही वजह से पेश नहीं हो सकता है, तो उसका वकील कोर्ट के सामने खुद पेश होने से छूट की रिक्वेस्ट कर सकता है। कोर्ट के पास छूट देने का अधिकार है, जो इन बातों पर निर्भर करता है: अपराध का नेचर। कार्रवाई का स्टेज। पेश न होने का कारण। आरोपी का व्यवहार। इसलिए, हर एंटीसिपेटरी बेल सुनवाई के लिए खुद पेश होना ज़रूरी नहीं है। आखिरी फैसला कोर्ट के आदेश और मामले के हालात पर निर्भर करता है।