भारतीय संसद की संरचना क्या है?

Answer By law4u team

भारत की संसद देश की सर्वोच्च विधायी संस्था है और द्विसदनीय है, जिसमें दो सदन शामिल हैं: लोकसभा (लोगों का सदन) और राज्यसभा (राज्यों की परिषद)। भारतीय संसद की संरचना और कार्य भारत के संविधान द्वारा परिभाषित हैं। यहां भारतीय संसद की संरचना का अवलोकन दिया गया है: 1. लोकसभा (लोगों का सदन): संघटन: लोकसभा संसद का निचला सदन है, और इसके सदस्य सीधे भारत के लोगों द्वारा चुने जाते हैं। जनवरी 2022 में मेरे अंतिम ज्ञान अद्यतन के अनुसार, लोकसभा की अधिकतम शक्ति 552 सदस्य है। इनमें से 530 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके अतिरिक्त, दो सदस्यों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इंडियन समुदाय से नामित किया जाता है यदि यह महसूस किया जाता है कि उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। सदस्यों का कार्यकाल: लोकसभा के सदस्य पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। राष्ट्रपति के पास लोकसभा को उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग करने का अधिकार है, जिससे आम चुनाव कराए जा सकें। कार्य: लोकसभा कानूनों को पारित करने और वित्तीय संसाधनों के आवंटन के लिए जिम्मेदार प्राथमिक विधायी निकाय है। इसमें वित्त विधेयक सहित विभिन्न विषयों से संबंधित विधेयकों को पेश करने, संशोधन करने और पारित करने की शक्ति है। 2. राज्य सभा (राज्यों की परिषद): संघटन: राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन है और इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों और स्नातकों और शिक्षकों के लिए निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है। सदस्यों का कार्यकाल: राज्यसभा के सदस्य छह साल की अवधि के लिए चुने जाते हैं। निरंतरता सुनिश्चित करते हुए एक-तिहाई सदस्य हर दो साल में सेवानिवृत्त हो जाते हैं। कार्य: राज्यसभा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधित्व के लिए एक पुनरीक्षण कक्ष और एक मंच के रूप में कार्य करती है। यह लोकसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करता है और उनमें संशोधन का सुझाव देता है। यह राज्यों, संवैधानिक संशोधनों और अंतर्राष्ट्रीय संधियों से संबंधित मामलों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 3. भारत के राष्ट्रपति: संसद में भूमिका: हालाँकि भारत के राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, फिर भी वे विधायी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक भूमिका निभाते हैं। विधेयकों को कानून बनाने के लिए राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है, और वे संसद के सत्र को बुला सकते हैं या स्थगित कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक सत्र की शुरुआत में दोनों सदनों को संबोधित भी करते हैं। सत्र और बैठकें: सत्र: भारत की संसद सत्र आयोजित करती है, और प्रत्येक वर्ष को तीन सत्रों में विभाजित किया जाता है: बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर राष्ट्रपति दोनों सदनों को संयुक्त बैठक के लिए बुला सकते हैं। बैठकें: प्रत्येक सत्र को बैठकों में विभाजित किया जाता है, जिसके दौरान सदस्य विधेयकों, प्रस्तावों और अन्य संसदीय कार्यों पर चर्चा और बहस करते हैं। भारतीय संसद देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण संस्था है, जो कानून बनाने, कार्यपालिका की जांच करने और लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार है।

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