क्या भारत में कोर्ट मैरिज पंजीकरण से इनकार करने के लिए कोई विशिष्ट आधार हैं?

Answer By law4u team

हां, ऐसे विशिष्ट आधार हैं जिन पर भारत में कोर्ट मैरिज पंजीकरण से इनकार किया जा सकता है। जबकि कोर्ट मैरिज एक कानूनी और सीधी प्रक्रिया है, कुछ शर्तों और आवश्यकताओं को पूरा किया जाना चाहिए, और विवाह अधिकारी के पास कुछ परिस्थितियों में पंजीकरण से इनकार करने का अधिकार है। भारत में कोर्ट मैरिज पंजीकरण से इनकार करने के कुछ सामान्य आधार यहां दिए गए हैं: अमान्य दस्तावेज़: यदि विवाह पंजीकरण के लिए पार्टियों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ अमान्य, अधूरे या जाली हैं, तो विवाह अधिकारी पंजीकरण से इनकार कर सकता है। वैध दस्तावेजों में विवाह पंजीकरण नियमों के अनुसार उम्र, पहचान, पता, वैवाहिक स्थिति (अविवाहित, तलाकशुदा या विधवा) का प्रमाण और अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र शामिल हैं। कम उम्र में विवाह: यदि एक या दोनों पक्ष भारतीय कानून द्वारा निर्दिष्ट कानूनी विवाह योग्य आयु (दुल्हनों के लिए 18 वर्ष और दूल्हे के लिए 21 वर्ष) से कम हैं, तो विवाह अधिकारी पंजीकरण से इनकार कर देगा। नाबालिगों से जुड़े विवाहों के लिए उपयुक्त प्राधिकारियों की सहमति आवश्यक है। मौजूदा विवाह: यदि कोई भी पक्ष पहले से ही विवाहित है और पिछला विवाह कानूनी रूप से वैध और अस्तित्व में है, तो विवाह अधिकारी अगले विवाह को पंजीकृत नहीं करेगा। भारतीय कानून के तहत द्विविवाह या बहुविवाह निषिद्ध है, और एक व्यक्ति कानूनी रूप से एक समय में एक से अधिक पति या पत्नी से विवाह नहीं कर सकता है। मानसिक अक्षमता: यदि कोई भी पक्ष मानसिक रूप से अक्षम है या मानसिक बीमारी, विकलांगता या विवाह के परिणामों को समझने में असमर्थता के कारण विवाह अनुबंध में प्रवेश करने के लिए अयोग्य समझा जाता है, तो विवाह अधिकारी पंजीकरण से इनकार कर सकता है। जबरदस्ती या धोखाधड़ी: यदि यह पाया जाता है कि विवाह जबरदस्ती, दबाव, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी या धोखे के तहत किया गया है, तो विवाह अधिकारी पंजीकरण से इनकार कर सकता है। वैध विवाह के लिए दोनों पक्षों की वास्तविक सहमति और स्वतंत्र इच्छा आवश्यक है। निषिद्ध रिश्ते: हिंदू, मुस्लिम, ईसाई या अन्य व्यक्तिगत कानूनों के तहत निर्दिष्ट रिश्ते की निषिद्ध डिग्री के भीतर पार्टियों के बीच विवाह अदालत विवाह पंजीकरण के लिए पात्र नहीं हैं। निषिद्ध रिश्तों में सजातीयता (रक्त संबंध) और आत्मीयता (विवाह द्वारा संबंध) के रिश्ते शामिल हैं। सार्वजनिक नीति का उल्लंघन: यदि विवाह सार्वजनिक नीति, नैतिकता या शालीनता का उल्लंघन करता है, तो विवाह अधिकारी पंजीकरण से इनकार कर सकता है। इसमें वे विवाह शामिल हैं जो सार्वजनिक व्यवस्था, सामाजिक मानदंडों या कानूनी सिद्धांतों के विरुद्ध हैं। कानूनी आपत्तियाँ: यदि पार्टियों, परिवार के सदस्यों, इच्छुक पार्टियों या अधिकारियों द्वारा कोई कानूनी आपत्तियाँ या चुनौतियाँ उठाई जाती हैं, तो विवाह अधिकारी कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से आपत्तियों का समाधान होने तक पंजीकरण से इनकार कर सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विवाह अधिकारी के पास कानून के अनुसार वैध आधारों के आधार पर पंजीकरण से इनकार करने का विवेकाधिकार है। कोर्ट मैरिज पंजीकरण चाहने वाले पक्षों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनके पास वैध दस्तावेज हैं, और पंजीकरण के संभावित इनकार से बचने के लिए लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन करते हैं। कानूनी विशेषज्ञों या विवाह पंजीकरण अधिकारियों के साथ परामर्श करने से भारत में कोर्ट विवाह पंजीकरण के लिए विशिष्ट आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन और स्पष्टीकरण मिल सकता है।

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