क्या भारत में ऑनलाइन फर्जी खबरें या गलत सूचना फैलाना साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है?

Answer By law4u team

हां, ऑनलाइन फर्जी खबरें या गलत सूचना फैलाना भारत में साइबर अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। भारतीय कानून के तहत विभिन्न प्रावधान गलत सूचना के प्रसार और ऐसे उद्देश्यों के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को संबोधित करते हैं। इस मुद्दे से संबंधित प्रमुख विधायी ढांचे और प्रावधानों में शामिल हैं: 1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम) धारा 66डी: कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी करने के लिए दंड: यह धारा किसी भी संचार उपकरण या कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से धोखाधड़ी करने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित करती है। यदि किसी व्यक्ति को धोखा देने या ठगने के इरादे से फर्जी खबर या गलत सूचना फैलाई जाती है, तो इस धारा के तहत दंड लगाया जा सकता है। धारा 69ए: किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना की सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति: सरकार किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को किसी भी कंप्यूटर संसाधन में उत्पन्न, प्रेषित, प्राप्त, संग्रहीत या होस्ट की गई किसी भी सूचना तक सार्वजनिक पहुँच को अवरुद्ध करने का निर्देश दे सकती है, यदि भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन हो। 2. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), 1860 धारा 505: सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान: यह धारा उन बयानों, अफवाहों या रिपोर्टों से संबंधित है, जिनका उद्देश्य जनता या जनता के किसी भी वर्ग में भय या चिंता पैदा करना है, या होने की संभावना है, जिससे किसी व्यक्ति को राज्य के खिलाफ या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। फर्जी खबरें फैलाना जो जनता के बीच हिंसा या दहशत भड़का सकती हैं, इस प्रावधान के अंतर्गत आ सकती हैं। धारा 153: दंगा भड़काने के इरादे से जानबूझकर उकसाना: यह धारा किसी भी व्यक्ति को द्वेषपूर्ण तरीके से या जानबूझकर उकसाने पर दंडित करती है, जिसका इरादा या यह जानना है कि इस तरह की उकसावेबाजी से दंगा भड़क सकता है। धारा 499: मानहानि: यह धारा मानहानि को संबोधित करती है, जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाली झूठी सूचना फैलाना शामिल हो सकता है। 3. आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 धारा 54: झूठी चेतावनी के लिए सजा: यह धारा किसी भी व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान करती है जो आपदा या उसकी गंभीरता या परिमाण के बारे में गलत अलार्म या चेतावनी देता है या प्रसारित करता है, जिससे दहशत फैलती है। सरकार और नियामक उपाय: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB): सरकार ने गलत सूचनाओं का मुकाबला करने और जनता को सटीक जानकारी प्रदान करने के लिए PIB फैक्ट चेक यूनिट जैसी तथ्य-जांच इकाइयाँ स्थापित की हैं। आईटी नियम 2021: सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021, गलत सूचना को रोकने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और डिजिटल समाचार प्रकाशकों पर महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारियाँ डालते हैं। मध्यस्थों को गैरकानूनी जानकारी की पहचान करने और उसे हटाने और अनुरोध पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित उपायों को लागू करने की आवश्यकता होती है। न्यायिक मिसालें: भारत में न्यायालयों ने भी फर्जी खबरों और गलत सूचनाओं के प्रसार को गंभीरता से लिया है। उदाहरण के लिए, तहसीन पूनावाला बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हिंसा भड़काने वाली फर्जी खबरों और अफवाहों के प्रसार को रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। निष्कर्ष: भारत में ऑनलाइन फर्जी खबरें या गलत सूचना फैलाने से आईटी अधिनियम, आईपीसी और अन्य प्रासंगिक कानूनों के विभिन्न प्रावधानों के तहत गंभीर कानूनी परिणाम हो सकते हैं। भारतीय कानूनी ढांचा सूचना की अखंडता सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी गतिविधियों को संबोधित करने और दंडित करने के लिए तंत्र प्रदान करता है।

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