क्या भारत में कोर्ट मैरिज को रद्द किया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसके क्या आधार हैं?

Answer By law4u team

हां, भारत में कोर्ट मैरिज को रद्द किया जा सकता है। रद्द करना एक कानूनी प्रक्रिया है जो विवाह को शून्य और अमान्य घोषित करती है, जैसे कि यह कभी कानूनी रूप से अस्तित्व में ही न हो। अलग-अलग समुदायों पर लागू विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के तहत रद्द करने के आधार निर्दिष्ट किए गए हैं। हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954 और अन्य लागू व्यक्तिगत कानूनों के तहत रद्द करने के आधारों का अवलोकन यहां दिया गया है: 1. हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत, जो हिंदुओं, बौद्धों, जैनियों और सिखों पर लागू होता है, निम्नलिखित आधारों पर विवाह को रद्द किया जा सकता है (धारा 12): रद्द करने के आधार: नपुंसकता: विवाह के समय कोई भी पक्ष नपुंसक था और याचिका दायर करने के समय भी ऐसा ही है। अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन: विवाह धारा 5(ii) में निर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन है, जिसमें शामिल हैं: मानसिक विकार: विवाह के समय, कोई भी पक्ष मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ था, या इस तरह के मानसिक विकार से पीड़ित था और इस हद तक कि वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य था। पागलपन के बार-बार होने वाले हमले: किसी भी पक्ष को बार-बार पागलपन के हमले हुए हैं। बल या धोखाधड़ी से प्राप्त सहमति: याचिकाकर्ता की सहमति समारोह की प्रकृति या प्रतिवादी से संबंधित किसी भी भौतिक तथ्य या परिस्थिति के बारे में बल या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भावस्था: विवाह के समय प्रतिवादी याचिकाकर्ता के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी, बशर्ते कि याचिकाकर्ता विवाह के समय इस तथ्य से अनभिज्ञ हो। 2. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 विशेष विवाह अधिनियम, 1954, जो सभी नागरिकों पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, विवाह को रद्द करने के लिए निम्नलिखित आधार प्रदान करता है (धारा 25): विवाह को रद्द करने के आधार: नपुंसकता: विवाह के समय कोई भी पक्ष नपुंसक था और आज भी है। मानसिक अस्वस्थता: कोई भी पक्ष मानसिक अस्वस्थता के कारण वैध सहमति देने में असमर्थ था, या मानसिक विकार से पीड़ित था, जिसके कारण वह विवाह और संतानोत्पत्ति के लिए अयोग्य था, या उसे बार-बार पागलपन के दौरे पड़ते रहे हैं। बलपूर्वक या धोखाधड़ी से प्राप्त सहमति: विवाह के लिए किसी भी पक्ष की सहमति बलपूर्वक या धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी। किसी अन्य व्यक्ति द्वारा गर्भधारण: विवाह के समय पत्नी पति के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से गर्भवती थी, बशर्ते पति को इस तथ्य की जानकारी न हो। 3. अन्य व्यक्तिगत कानून क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872: क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, 1872 के तहत, विवाह को नपुंसकता, वैध सहमति की कमी और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले से मौजूद गर्भावस्था जैसे समान आधारों पर रद्द किया जा सकता है। मुस्लिम कानून: मुस्लिम कानून के तहत, पति की नपुंसकता, पागलपन या किसी अन्य आधार पर विवाह को रद्द किया जा सकता है जो शरिया के तहत विवाह को शून्य या शून्य करने योग्य बनाता है। 4. रद्द करने की प्रक्रिया याचिका दायर करना: पीड़ित पक्ष को उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र वाले उचित पारिवारिक न्यायालय या जिला न्यायालय में रद्द करने के लिए याचिका दायर करनी चाहिए जहाँ विवाह संपन्न हुआ था या जहाँ पक्षकार रहते हैं। साक्ष्य और सुनवाई: याचिकाकर्ता को रद्द करने के आधारों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य प्रदान करना चाहिए। न्यायालय दोनों पक्षों के साक्ष्य और तर्कों की जाँच करने के लिए सुनवाई करेगा। न्यायालय का आदेश: यदि न्यायालय को यह संतुष्टि हो जाती है कि विवाह को रद्द करने के लिए आधार सिद्ध हो चुके हैं, तो वह विवाह को शून्य और अमान्य घोषित करते हुए शून्यता का आदेश पारित कर देगा। निष्कर्ष भारत में न्यायालय विवाह को रद्द करना विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों में उल्लिखित विशिष्ट परिस्थितियों में संभव है। आधारों में आम तौर पर नपुंसकता, मानसिक अस्वस्थता, बलपूर्वक या धोखाधड़ी से प्राप्त सहमति और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पहले से मौजूद गर्भावस्था जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। कानूनी प्रक्रिया में एक याचिका दायर करना, साक्ष्य प्रस्तुत करना और विवाह को शून्य और अमान्य घोषित करने वाला न्यायालय आदेश प्राप्त करना शामिल है।

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