राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों को भारतीय कानून में किस प्रकार संबोधित किया जाता है?

Answer By law4u team

राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों को भारतीय कानून में विभिन्न क़ानूनों और विनियमों के माध्यम से संबोधित किया जाता है जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को ऐसे अपराधों को रोकने, जांच करने और मुकदमा चलाने का अधिकार देते हैं। भारत सरकार ने साइबर खतरों से निपटने और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए विधायी उपायों को लागू किया है और विशेष एजेंसियों की स्थापना की है। यहाँ बताया गया है कि भारतीय कानून में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों को कैसे संबोधित किया जाता है: 1. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम): धारा 43 से 66: आईटी अधिनियम में कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुँच, हैकिंग, डेटा चोरी, साइबर आतंकवाद और पहचान की चोरी सहित विभिन्न साइबर अपराधों को अपराध बनाने के प्रावधान हैं। धारा 66F: साइबर आतंकवाद: यह धारा विशेष रूप से साइबर आतंकवाद को संबोधित करती है, जिससे राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को खतरा पहुँचाने वाले साइबर आतंकवाद के कृत्यों में शामिल होना अपराध बन जाता है। 2. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति: भारत सरकार ने देश के साइबरस्पेस और महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना को साइबर खतरों से बचाने के लिए एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति तैयार की है। नीति का उद्देश्य साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाना, साइबर लचीलापन को बढ़ावा देना और साइबर खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने और समन्वय के लिए तंत्र स्थापित करना है। 3. राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक: राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक (NCSC) विभिन्न सरकारी एजेंसियों में साइबर सुरक्षा प्रयासों के समन्वय के लिए केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करता है। NCSC राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति के कार्यान्वयन की देखरेख करता है और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली साइबर घटनाओं के प्रति प्रतिक्रियाओं का समन्वय करता है। 4. कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल-भारत (CERT-In): CERT-In साइबर सुरक्षा घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने और घटना प्रतिक्रिया प्रयासों के समन्वय के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत काम करता है और घटना प्रतिक्रिया, खतरा विश्लेषण और साइबर सुरक्षा सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता है। 5. राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र (NCIIPC): NCIIPC को साइबर खतरों से बिजली, परिवहन, वित्त और सरकारी सेवाओं जैसे महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना (CII) क्षेत्रों की सुरक्षा का काम सौंपा गया है। यह महत्वपूर्ण अवसंरचना परिसंपत्तियों की पहचान करता है, साइबर सुरक्षा जोखिमों का आकलन करता है और साइबर हमलों के खिलाफ CII क्षेत्रों की लचीलापन बढ़ाने के लिए रणनीति विकसित करता है। 6. साइबर खुफिया और जांच एजेंसियां: विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियां, जैसे कि राज्य पुलिस विभागों के साइबर अपराध प्रकोष्ठ, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों की जांच के लिए जिम्मेदार हैं। ये एजेंसियां ​​साइबर खुफिया जानकारी एकत्र करती हैं, फोरेंसिक विश्लेषण करती हैं और साइबर अपराधियों पर मुकदमा चलाती हैं। 7. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: भारत राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले साइबर खतरों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों और संगठनों के साथ सहयोग करता है। यह द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौतों में भाग लेता है, साइबर खतरे की खुफिया जानकारी साझा करता है, और अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों से निपटने के लिए विदेशी एजेंसियों के साथ सहयोग करता है। निष्कर्ष: राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले साइबर अपराधों को भारतीय कानून में विधायी उपायों, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीतियों, विशेष एजेंसियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तंत्रों के संयोजन के माध्यम से संबोधित किया जाता है। आईटी अधिनियम साइबर आतंकवाद सहित विभिन्न साइबर अपराधों को अपराधी बनाता है, जबकि राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति और CERT-In और NCIIPC जैसी एजेंसियां ​​साइबर सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और महत्वपूर्ण सूचना बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए काम करती हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियां ​​साइबर अपराधों की जांच करती हैं, साइबर खुफिया जानकारी जुटाती हैं और साइबरस्पेस में राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए अपराधियों पर मुकदमा चलाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतरराष्ट्रीय साइबर खतरों से निपटने और वैश्विक स्तर पर साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

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