क्या भारत में ऑनलाइन घृणा फैलाने वाले भाषण या हिंसा भड़काने के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है?

Answer By law4u team

हां, व्यक्तियों पर भारत में ऑनलाइन अभद्र भाषा या हिंसा भड़काने के लिए भारतीय दंड संहिता, 1860 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 सहित कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है। भारतीय कानूनी ढांचा अभद्र भाषा, हिंसा भड़काने और अन्य प्रकार की गैरकानूनी अभिव्यक्ति से संबंधित अपराधों के लिए ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से आपराधिक दायित्व प्रदान करता है। यहां बताया गया है कि भारत में ऐसे अपराधों के लिए व्यक्तियों पर कैसे मुकदमा चलाया जा सकता है: 1. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी): धारा 153ए - धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करना: यह धारा उन कृत्यों को आपराधिक बनाती है जो विभिन्न धार्मिक, नस्लीय या भाषाई समूहों के बीच वैमनस्य या दुश्मनी, घृणा या दुर्भावना की भावनाओं को बढ़ावा देते हैं। अपराधियों को तीन साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 295A - किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य: यह धारा जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्यों को दंडित करती है जो किसी भी समुदाय की धार्मिक भावनाओं को शब्दों, बोले गए या लिखे गए शब्दों या संकेतों या चित्रणों द्वारा अपमानित करते हैं। अपराधियों को तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 505 - सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान: यह धारा जनता में भय या चिंता पैदा करने या किसी व्यक्ति को राज्य या सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से बयान या अफवाहों को बनाने, प्रकाशित करने या प्रसारित करने को अपराध बनाती है। अपराधियों को तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (आईटी अधिनियम), 2000: धारा 66ए - संचार सेवा आदि के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने के लिए दंड: हालाँकि धारा 66ए को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2015 में असंवैधानिक और मुक्त भाषण अधिकारों का उल्लंघन करने के कारण रद्द कर दिया था, लेकिन आईटी अधिनियम के अन्य प्रावधानों को ऑनलाइन घृणास्पद भाषण के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए लागू किया जा सकता है, जिसमें शामिल हैं: धारा 67 - इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना: यह धारा सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म सहित इलेक्ट्रॉनिक रूप में अश्लील सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को दंडित करती है। अपराधियों को तीन साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 67ए - इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य आदि वाली सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करना: यह धारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में यौन रूप से स्पष्ट कृत्य वाली सामग्री के प्रकाशन या प्रसारण को अपराध बनाती है। अपराधियों को पाँच साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। 3. कानूनी प्रक्रिया: शिकायत दर्ज करना: व्यक्ति या कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ ऑनलाइन अभद्र भाषा या हिंसा भड़काने में शामिल अपराधियों के खिलाफ पुलिस या साइबर अपराध प्रकोष्ठों में शिकायत दर्ज कर सकती हैं। जांच और अभियोजन: कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ शिकायतों की जाँच करती हैं और आरोपी के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती हैं। फिर अभियोजक एकत्र किए गए सबूतों के आधार पर उपयुक्त अदालतों के समक्ष कानूनी कार्यवाही शुरू करते हैं। न्यायिक कार्यवाही: अदालतें कानून के तहत निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार मामलों की सुनवाई और निर्णय लेती हैं। यदि आरोपी दोषी पाया जाता है, तो उसे लागू कानूनों और प्रावधानों के अनुसार सजा सुनाई जाती है। निष्कर्ष: भारतीय दंड संहिता और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के तहत भारत में ऑनलाइन अभद्र भाषा या हिंसा भड़काने के लिए व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कानूनी ढाँचा ऐसे अपराधों के लिए आपराधिक दायित्व प्रदान करता है, और कानून प्रवर्तन एजेंसियाँ और अदालतें शिकायतों की जाँच करने, अपराधियों पर मुकदमा चलाने और न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऑनलाइन घृणास्पद भाषण और हिंसा भड़काने के मामले में अभियोजन का उद्देश्य सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना और भारत में व्यक्तियों और समुदायों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करना है।

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