क्या दहेज लेना-देना अपराध है?

Answer By law4u team

हां, भारतीय कानून के अनुसार दहेज लेना या देना एक अपराध माना जाता है। यह अपराध बहुत सारे कानूनी और सामाजिक संस्कृतियों को उल्लंघन करता है और सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है। दहेज के अपराध का परिभाषा: भारतीय कानून में, दहेज के अपराध का मतलब होता है किसी विवाह के लिए प्रियंका की आर्थिक या अन्य सामाजिक सामग्री की मांग या देना। अपराध के कारण: दहेज के अपराध के कारण बहुत हो सकते हैं, जैसे कि लड़की के परिवार के आर्थिक बोझ कम करने के लिए, समाजिक स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए, या लड़के की बारात में अधिक दिखावटी शान और आर्थिक स्थिति के लिए। दहेज के प्रकार: दहेज के रूप में नकद धन, स्वर्ण, आभूषण, कार, घर, उपयोगिता और अन्य आर्थिक और सामाजिक सामग्री शामिल हो सकती है। कानूनी कार्रवाई: भारतीय कानून ने दहेज के अपराध के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। दहेज प्रतिबंध अधिनियम, 1961 और दहेज अधिकारी कार्यवाही अधिनियम, 1986 के तहत, दहेज के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होती है। कानूनी प्रावधान: दहेज के अपराध में कड़ी सजा हो सकती है, जिसमें जेल समाप्ति, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। साथ ही, दहेज के अपराधी व्यक्तियों की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। इसलिए, भारतीय कानून में दहेज के अपराध को गंभीरता से लिया जाता है और इसे रोकने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाती है।

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