क्या कोई व्यक्ति न्यायालय में विवाह कर सकता है, यदि एक या दोनों पक्ष भारत में भौतिक रूप से उपस्थित न हों?

Answer By law4u team

भारत में, विवाह के लिए कानूनी ढाँचा कुछ ऐसे प्रावधानों की अनुमति देता है जहाँ एक या दोनों पक्ष देश में शारीरिक रूप से मौजूद नहीं हो सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं, यहाँ बताया गया है: 1. विशेष विवाह अधिनियम, 1954 विशेष विवाह अधिनियम, 1954, भारत में कोर्ट मैरिज को नियंत्रित करता है, जो जोड़े के धर्म के बावजूद सिविल विवाह का विकल्प प्रदान करता है। 1.1 इच्छित विवाह की सूचना सूचना अवधि: पक्षों को उस जिले के विवाह अधिकारी को इच्छित विवाह की सूचना देनी चाहिए जहाँ नोटिस से कम से कम 30 दिन पहले कम से कम एक पक्ष निवास कर चुका हो। प्रकाशन और आपत्तियाँ: नोटिस प्रकाशित किया जाता है, और किसी भी आपत्ति के लिए 30 दिन की प्रतीक्षा अवधि दी जाती है। 1.2 उपस्थिति की आवश्यकता शारीरिक उपस्थिति: आमतौर पर, दोनों पक्षों को औपचारिकताओं और घोषणा पर हस्ताक्षर करने के लिए विवाह की तिथि पर विवाह अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना आवश्यक है। अपवाद: यदि कोई पक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो सकता है, तो वे उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए किसी विश्वसनीय व्यक्ति को पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) दे सकते हैं। 2. पावर ऑफ अटॉर्नी पीओए का निष्पादन: अनुपस्थित पक्ष को उस देश में नोटरी पब्लिक या भारतीय वाणिज्य दूतावास के समक्ष पावर ऑफ अटॉर्नी निष्पादित करनी होगी, जहां वे रह रहे हैं। विवाह अधिकारी को प्रस्तुत करना: पीओए धारक विवाह कार्यवाही के दौरान अनुपस्थित पक्ष की ओर से कार्य कर सकता है। कानूनी वैधता: विवाह अधिकारी पावर ऑफ अटॉर्नी की प्रामाणिकता और वैधता की पुष्टि करता है। 3. विवाह पंजीकरण और औपचारिकताएं घोषणा और गवाह: विवाह घोषणा पर दोनों पक्षों (या एक पक्ष और पीओए धारक) द्वारा तीन गवाहों और विवाह अधिकारी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए जाते हैं। विवाह प्रमाणपत्र जारी करना: आवश्यक औपचारिकताओं के अनुपालन के बाद, विवाह अधिकारी विवाह प्रमाणपत्र जारी करता है। 4. विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 यदि दोनों पक्ष विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिक हैं, तो वे विदेशी विवाह अधिनियम, 1969 के तहत विवाह कर सकते हैं। प्रक्रिया: भारतीय वाणिज्य दूतावास में विवाह अधिकारी द्वारा समान सूचना और प्रकाशन आवश्यकताओं का पालन करते हुए विवाह संपन्न कराया जाता है। व्यावहारिक कदम कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श करें: सभी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, किसी कानूनी विशेषज्ञ या विवाह रजिस्ट्रार से परामर्श लें। दस्तावेजीकरण: आयु, पता, राष्ट्रीयता और पावर ऑफ अटॉर्नी के प्रमाण सहित सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करें। सत्यापन और अनुमोदन: सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज प्रासंगिक अधिकारियों द्वारा सत्यापित और अनुमोदित हैं। निष्कर्ष व्यक्ति भारत में न्यायालय में विवाह कर सकते हैं, भले ही एक या दोनों पक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित न हों, पावर ऑफ अटॉर्नी का उपयोग करके। इस प्रक्रिया में कानूनी औपचारिकताओं का सावधानीपूर्वक पालन करने की आवश्यकता होती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि विवाह भारतीय कानून के तहत वैध है। यदि आपके पास विशिष्ट परिस्थितियाँ हैं या आपको आगे की सहायता की आवश्यकता है, तो किसी कानूनी पेशेवर से परामर्श करना उचित है।

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