भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली कैसे काम करती है?

Answer By law4u team

भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली एक व्यापक, बहु-चरणीय, गंतव्य-आधारित कर है जो वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। जीएसटी का उद्देश्य अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को सुव्यवस्थित करना, कर कैस्केडिंग को कम करना और पूरे देश में एकीकृत कर संरचना बनाना है। यहाँ भारत में जीएसटी प्रणाली कैसे काम करती है, इसका एक सिंहावलोकन दिया गया है: 1. जीएसटी की संरचना: 1.1. जीएसटी रूपरेखा: केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी): वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। राज्य जीएसटी (एसजीएसटी): वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी): वस्तुओं और सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति और आयात पर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। इसे यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि कर राजस्व राज्यों और केंद्र सरकार के बीच वितरित किया जाए। 1.2. कर दरें: मानक दरें: जीएसटी में 5%, 12%, 18% और 28% सहित कई कर स्लैब हैं। कुछ वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से छूट भी दी जा सकती है या उन पर विशेष दर लागू हो सकती है। 2. जीएसटी पंजीकरण: 2.1. आवश्यकता: सीमा: जिन व्यवसायों का कुल कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है, उन्हें जीएसटी पंजीकरण प्राप्त करना आवश्यक है। सीमा राज्य और व्यवसाय के प्रकार के अनुसार अलग-अलग होती है। 2.2. प्रक्रिया: ऑनलाइन पंजीकरण: व्यवसायों को जीएसटी पोर्टल (https://www.gst.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज और जानकारी जमा करना शामिल है। 3. कर संग्रह और भुगतान: 3.1. चालान: कर चालान: व्यवसायों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए कर चालान जारी करना होगा। चालान में आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता का जीएसटीआईएन, आपूर्ति का मूल्य और लागू जीएसटी दर जैसे विवरण शामिल होने चाहिए। 3.2. इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी): आईटीसी का दावा करना: व्यवसाय अपने व्यवसाय के दौरान उपयोग किए गए इनपुट और सेवाओं पर भुगतान किए गए जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा कर सकते हैं। आईटीसी को आउटपुट जीएसटी देयता के विरुद्ध ऑफसेट किया जा सकता है। क्रेडिट का मिलान: इनपुट टैक्स क्रेडिट दावे सत्यापन और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दाखिल जीएसटी रिटर्न के साथ मिलान के अधीन हैं। 3.3. जीएसटी का भुगतान: मासिक/तिमाही भुगतान: व्यवसायों को अपने टर्नओवर के आधार पर मासिक या त्रैमासिक आधार पर जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है। भुगतान जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। 4. जीएसटी रिटर्न दाखिल करना: 4.1. रिटर्न के प्रकार: जीएसटीआर-1: व्यवसाय द्वारा की गई बाहरी आपूर्ति (बिक्री) का विवरण। जीएसटीआर-2: व्यवसाय द्वारा प्राप्त आंतरिक आपूर्ति (खरीद) का विवरण। (नोट: जीएसटीआर-2 को निलंबित कर दिया गया है और जीएसटीआर-1 से जानकारी स्वतः भरी जाती है।) जीएसटीआर-3बी: कर के भुगतान के साथ-साथ आंतरिक और बाहरी आपूर्ति का सारांश रिटर्न। जीएसटीआर-4: कंपोजिशन स्कीम के तहत व्यवसायों के लिए त्रैमासिक रिटर्न। जीएसटीआर-9: वार्षिक लेनदेन का सारांश देने वाला वार्षिक रिटर्न। 4.2. फाइलिंग प्रक्रिया: ऑनलाइन फाइलिंग: रिटर्न को निर्धारित तिथियों के भीतर जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दाखिल किया जाना चाहिए। व्यवसायों को प्रदान किए गए डेटा में सटीकता सुनिश्चित करनी चाहिए। 5. ऑडिट और अनुपालन: 5.1. जीएसटी ऑडिट: अनिवार्य ऑडिट: एक निश्चित सीमा से अधिक टर्नओवर वाले व्यवसाय अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कर अधिकारियों द्वारा जीएसटी ऑडिट के अधीन हैं। 5.2. दंड और प्रवर्तन: गैर-अनुपालन: जीएसटी विनियमों का अनुपालन न करने पर दंड, ब्याज या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। 6. माल और सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन): 6.1. भूमिका: आईटी बैकबोन: जीएसटीएन जीएसटी के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी अवसंरचना प्रदान करता है, जिसमें रिटर्न दाखिल करने, भुगतान करने और जीएसटी से संबंधित जानकारी तक पहुँचने के लिए जीएसटी पोर्टल शामिल है। 7. विशेष योजनाएँ: 7.1. कंपोजिशन स्कीम: सरलीकृत योजना: एक निर्दिष्ट सीमा से कम टर्नओवर वाले छोटे व्यवसायों के लिए उपलब्ध है। यह व्यवसायों को नियमित कर दरों के बजाय अपने टर्नओवर पर कम दर पर जीएसटी का भुगतान करने की अनुमति देता है। 7.2. रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म: RCM: कुछ मामलों में, आपूर्तिकर्ता के बजाय रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत माल या सेवाओं के प्राप्तकर्ता को GST का भुगतान करना होता है। सारांश भारत में GST प्रणाली का उद्देश्य कई करों को एक कर में समेकित करके अप्रत्यक्ष कर संरचना को सरल बनाना है। यह अंतर-राज्यीय लेनदेन के लिए दोहरे GST (CGST और SGST) और अंतर-राज्यीय लेनदेन और आयात के लिए IGST के सिद्धांतों पर काम करता है। इस प्रणाली में पंजीकरण, चालान, कर संग्रह, इनपुट टैक्स क्रेडिट, रिटर्न दाखिल करना और विनियमों का अनुपालन शामिल है। GST ढांचे को माल और सेवा कर नेटवर्क (GSTN) द्वारा समर्थित किया जाता है, जो GST लेनदेन और अनुपालन के प्रबंधन के लिए तकनीकी मंच प्रदान करता है।

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