आपराधिक मामलों में जमानत के कानूनी प्रावधान क्या हैं?

Answer By law4u team

भारत में, आपराधिक मामलों में जमानत के लिए कानूनी प्रावधान मुख्य रूप से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) द्वारा शासित होते हैं। जमानत एक कानूनी तंत्र है जो किसी आरोपी व्यक्ति को कुछ शर्तों के अधीन, परीक्षण या जांच लंबित रहने तक हिरासत से रिहा करने की अनुमति देता है। सीआरपीसी उन प्रक्रियाओं और शर्तों को रेखांकित करता है जिनके तहत जमानत दी जा सकती है। जमानत से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का अवलोकन यहां दिया गया है: 1. जमानत के प्रकार: 1.1. नियमित जमानत: परिभाषा: नियमित जमानत उस आरोपी द्वारा मांगी जाती है जिसे गिरफ्तार किया गया है और वह हिरासत में है। यह आमतौर पर गिरफ्तारी के बाद और मुकदमे के दौरान आवेदन किया जाता है। आवेदन: नियमित जमानत के लिए आवेदन उस अदालत में किया जाता है जहां मुकदमा चलाया जा रहा है। 1.2. अग्रिम जमानत: परिभाषा: अग्रिम जमानत तब मांगी जाती है जब कोई व्यक्ति आगामी आरोप के आधार पर गिरफ्तारी की आशंका करता है। यह गिरफ्तारी और हिरासत से बचने के लिए दी जाती है। आवेदन: गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत के लिए आवेदन उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में किया जाता है। 1.3. अंतरिम जमानत: परिभाषा: अंतरिम जमानत एक अस्थायी जमानत है जो नियमित या अग्रिम जमानत आवेदन पर अंतिम निर्णय होने से पहले किसी आरोपी व्यक्ति को दी जाती है। आवेदन: यह आमतौर पर तत्काल राहत प्रदान करने के लिए अत्यावश्यक स्थितियों में दी जाती है। 2. सीआरपीसी के तहत कानूनी प्रावधान: 2.1. धारा 436 - जमानती अपराधों में जमानत: जमानती अपराध: जमानती अपराधों (ऐसे अपराध जहां जमानत अधिकार का मामला है) के लिए, आरोपी व्यक्ति को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है। पुलिस या अदालत को आरोपी द्वारा जमानत के साथ या उसके बिना बांड प्रस्तुत करने पर जमानत देनी चाहिए। 2.2. धारा 437 - गैर-जमानती अपराधों में जमानत: गैर-जमानती अपराध: गैर-जमानती अपराधों (गंभीर अपराध जहां जमानत अधिकार का मामला नहीं है) के लिए, अदालत को जमानत देने का विवेकाधिकार है। न्यायालय अपराध की प्रकृति, अभियुक्त के भागने की संभावना और साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की संभावना जैसे कारकों पर विचार करता है। शर्तें: न्यायालय जमानत पर शर्तें लगा सकता है, जैसे अभियुक्त को निर्दिष्ट तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित होना या गवाहों से संपर्क से बचना। 2.3. धारा 438 - अग्रिम जमानत: अग्रिम जमानत: अग्रिम जमानत का प्रावधान प्रदान करता है, जिसे किसी व्यक्ति को गैर-जमानती अपराध के लिए गिरफ्तारी की आशंका होने पर दिया जा सकता है। न्यायालय को संतुष्ट होना चाहिए कि आवेदक के पास यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि उन्हें ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाएगा, जो उनके द्वारा किए जाने की संभावना नहीं है। शर्तें: न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए शर्तें लगा सकता है कि आवेदक जांच में सहयोग करेगा और गवाहों को प्रभावित या डराएगा नहीं। 2.4. धारा 439 - उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियाँ: उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय: इन न्यायालयों के पास जमानत देने की विशेष शक्तियाँ हैं, विशेष रूप से गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में। वे उन शर्तों और नियमों पर जमानत दे सकते हैं, जिन्हें वे उचित समझते हैं। 3. जमानत देने की शर्तें: 3.1. व्यक्तिगत बांड और जमानत: बांड की आवश्यकता: न्यायालय आरोपी से न्यायालय में अपनी उपस्थिति की गारंटी के लिए व्यक्तिगत बांड या जमानत प्रस्तुत करने की मांग कर सकता है। 3.2. लगाई गई शर्तें: शर्तें: न्यायालय पासपोर्ट जमा करने, देश नहीं छोड़ने, पुलिस को रिपोर्ट करने या कुछ व्यक्तियों से संपर्क न करने जैसी शर्तें लगा सकता है। 3.3. हिरासत में आत्मसमर्पण: आत्म-समर्पण: कुछ मामलों में, आरोपी को किसी विशिष्ट तिथि पर या न्यायालय के आदेश के अनुसार हिरासत में आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता हो सकती है। 4. जमानत देने के लिए विचार: 4.1. अपराध की प्रकृति और गंभीरता: अपराध की गंभीरता: अपराध की प्रकृति और गंभीरता महत्वपूर्ण कारक हैं। गंभीर अपराध या हिंसा से जुड़े अपराध निर्णय को प्रभावित कर सकते हैं। 4.2. भागने या छेड़छाड़ की संभावना: भागने का जोखिम: न्यायालय इस बात पर विचार करता है कि क्या अभियुक्त के भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की संभावना है। 4.3. आपराधिक इतिहास: पिछला रिकॉर्ड: अभियुक्त के पिछले आपराधिक रिकॉर्ड और व्यवहार को भी ध्यान में रखा जाता है। 5. जमानत रद्द करना: 5.1. शर्तों का उल्लंघन: शर्तों का उल्लंघन: यदि अभियुक्त जमानत की शर्तों का उल्लंघन करता है या जमानत पर रहते हुए कोई अन्य अपराध करता है, तो न्यायालय जमानत रद्द कर सकता है और गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है। 5.2. अतिरिक्त कारक: नया साक्ष्य: यदि कोई नया साक्ष्य सामने आता है जो यह संकेत देता है कि अभियुक्त जांच में हस्तक्षेप कर सकता है या आगे कोई अपराध कर सकता है, तो न्यायालय जमानत के निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। सारांश भारत में जमानत के लिए कानूनी प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) द्वारा शासित होते हैं, जो नियमित जमानत, अग्रिम जमानत और अंतरिम जमानत की प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है। जमानती अपराधों में जमानत एक अधिकार है, जबकि गैर-जमानती अपराधों में जमानत न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। सीआरपीसी जमानत की शर्तों, जमानत के फैसलों को प्रभावित करने वाले कारकों और जमानत रद्द करने की प्रक्रिया के लिए दिशानिर्देश प्रदान करता है। इन प्रावधानों का उद्देश्य न्याय सुनिश्चित करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता के साथ अभियुक्त के अधिकारों को संतुलित करना है।

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