कर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है और इसकी अंतिम तिथि क्या है?

Answer By law4u team

भारत में टैक्स रिटर्न दाखिल करने में कई चरण शामिल हैं, और करदाता के प्रकार और उनकी आय के स्रोतों के आधार पर विशिष्ट समय सीमाएँ हैं। यहाँ टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया और समय सीमा पर एक व्यापक मार्गदर्शिका दी गई है: टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया: 1. आवश्यक दस्तावेज़ एकत्र करें: आय विवरण: वेतन पर्ची, बैंक स्टेटमेंट, ब्याज प्रमाणपत्र, किराये की आय विवरण, पूंजीगत लाभ विवरण और किसी भी अन्य आय स्रोत सहित आय के सभी स्रोतों से संबंधित दस्तावेज़ एकत्र करें। स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस): अपने नियोक्ता, बैंकों और अन्य स्रोतों से टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त करें जहाँ टीडीएस काटा गया है। निवेश प्रमाण: 80 सी (जैसे, बीमा प्रीमियम, पीपीएफ, ईएलएसएस), 80 डी (स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम) और अन्य लागू कटौती जैसी धाराओं के तहत कटौती के लिए प्रमाण एकत्र करें। पिछले वर्ष का रिटर्न: संदर्भ और निरंतरता के लिए पिछले वर्ष के टैक्स रिटर्न की एक प्रति रखें। 2. सही ITR फॉर्म चुनें: ITR फॉर्म: अपनी आय के स्रोतों और श्रेणी के आधार पर उपयुक्त आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म चुनें: ITR-1 (सहज): वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए जिनकी आय ₹50 लाख तक है और जिनकी आय वेतन, एक घर की संपत्ति और अन्य स्रोतों से होती है। ITR-2: ऐसे व्यक्तियों और HUF के लिए जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं है। ITR-3: ऐसे व्यक्तियों और HUF के लिए जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से है। ITR-4 (सुगम): ऐसे व्यक्तियों, HUF और फ़र्म (LLP के अलावा) के लिए जिनकी आय धारा 44AD, 44AE या 44AF के तहत संभावित व्यवसाय से है। ITR-5: LLPs, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स (AOPs), बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स (BOIs), आदि के अलावा अन्य भागीदारी के लिए। ITR-6: धारा 11 के तहत छूट का दावा करने वाली कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए। ITR-7: धारा 139(4A), 139(4B), 139(4C), या 139(4D) के तहत रिटर्न प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक कंपनियों सहित व्यक्तियों के लिए। 3. कर योग्य आय और कर देयता की गणना करें: आय की गणना: सभी स्रोतों से अपनी कुल कर योग्य आय की गणना करें। कटौती और छूट: शुद्ध कर योग्य आय पर पहुँचने के लिए योग्य कटौती और छूट लागू करें। कर गणना: लागू कर स्लैब और दरों के आधार पर कर देयता की गणना करें। 4. कर रिटर्न दाखिल करें: ऑनलाइन फाइलिंग: सबसे आम तरीका आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करना है। अपने खाते में रजिस्टर या लॉग इन करें, ITR फ़ॉर्म भरें और उसे सबमिट करें। ऑफ़लाइन फ़ाइलिंग: करदाताओं की कुछ श्रेणियों के लिए, ऑफ़लाइन फ़ाइलिंग की भी अनुमति है। इसमें निर्दिष्ट आयकर कार्यालय में भौतिक फ़ॉर्म जमा करना शामिल है। 5. रिटर्न सत्यापित करें: ई-सत्यापन: रिटर्न दाखिल करने के बाद, आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग या ई-फाइलिंग पोर्टल जैसे तरीकों का उपयोग करके इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप से सत्यापित करें। भौतिक सत्यापन: यदि ई-सत्यापन संभव नहीं है, तो आप रिटर्न दाखिल करने के 120 दिनों के भीतर सीपीसी, बेंगलुरु को ITR-V (पावती रसीद) की एक हस्ताक्षरित प्रति भेज सकते हैं। 6. रिकॉर्ड रखें: दस्तावेजों का रखरखाव: दाखिल किए गए रिटर्न, पावती रसीद और सहायक दस्तावेजों की प्रतियों को कम से कम छह साल तक बनाए रखें, क्योंकि भविष्य में संदर्भ या ऑडिट के लिए उनकी आवश्यकता हो सकती है। कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा: 1. व्यक्तिगत करदाताओं (वेतनभोगी, स्व-नियोजित सहित) के लिए: नियमित समय सीमा: आम तौर पर, वित्तीय वर्ष के लिए कर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा आकलन वर्ष की 31 जुलाई होती है। उदाहरण के लिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, समय सीमा 31 जुलाई 2024 होगी। विस्तारित समय सीमा: परिस्थितियों या आधिकारिक अधिसूचनाओं के आधार पर आयकर विभाग द्वारा समय सीमा को अक्सर 30 सितंबर या बाद में बढ़ाया जा सकता है। 2. ऑडिट की आवश्यकता वाले करदाताओं (व्यवसाय, पेशेवर) के लिए: ऑडिट की समय सीमा: जिन करदाताओं के खातों का आयकर अधिनियम के तहत ऑडिट किया जाना आवश्यक है, उन्हें आकलन वर्ष के 30 सितंबर तक अपना रिटर्न दाखिल करना होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 होगी। 3. कंपनियों के लिए: कंपनी कर रिटर्न: कंपनियों को मूल्यांकन वर्ष के 30 सितंबर तक अपना कर रिटर्न दाखिल करना होगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए, अंतिम तिथि 30 सितंबर 2024 होगी। 4. विलंबित या संशोधित रिटर्न के लिए: विलंबित रिटर्न: अधिनियम के तहत निर्दिष्ट दंड के साथ, मूल्यांकन वर्ष के 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल किया जा सकता है। संशोधित रिटर्न: यदि आपको अपने दाखिल किए गए रिटर्न में त्रुटियों को ठीक करने की आवश्यकता है, तो आप मूल्यांकन वर्ष के 31 दिसंबर से पहले या मूल्यांकन पूरा होने से पहले, जो भी पहले हो, संशोधित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। निष्कर्ष: कर रिटर्न दाखिल करने में आवश्यक दस्तावेज एकत्र करना, सही फॉर्म चुनना, आय और करों की गणना करना, रिटर्न को ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करना और उसका सत्यापन करना शामिल है। समय सीमा का पालन करने से कर कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित होता है और देर से भुगतान पर दंड या ब्याज से बचा जा सकता है। आयकर विभाग द्वारा घोषित किसी भी अद्यतन या विस्तार की हमेशा जांच करें।

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