रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (RERA) रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण को अनिवार्य बनाता है। RERA के तहत रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण के लिए मुख्य आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं: 1. पात्रता मानदंड: व्यक्तिगत एजेंट: कम से कम 18 वर्ष के होने चाहिए और संबंधित राज्य RERA प्राधिकरण द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यताएँ होनी चाहिए। कॉर्पोरेट संस्थाएँ: पंजीकरण चाहने वाली कंपनियाँ या फ़र्म को कंपनी अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के तहत कानूनी रूप से पंजीकृत होना चाहिए। 2. आवेदन पत्र: रियल एस्टेट एजेंटों को राज्य RERA प्राधिकरण द्वारा प्रदान किया गया एक निर्धारित आवेदन पत्र भरना होगा। इस फॉर्म में आमतौर पर निम्नलिखित विवरण की आवश्यकता होती है: आवेदक का नाम, पता और संपर्क जानकारी। व्यवसाय की प्रकृति (व्यक्तिगत, साझेदारी, कंपनी)। रियल एस्टेट क्षेत्र में अनुभव का विवरण। 3. आवश्यक दस्तावेज़: पंजीकरण के लिए आमतौर पर निम्नलिखित दस्तावेज़ों की आवश्यकता होती है: पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र)। पते का प्रमाण (उपयोगिता बिल, किराये का समझौता)। शैक्षणिक योग्यता (रियल एस्टेट से संबंधित डिग्री या डिप्लोमा)। कंपनियों के लिए निगमन का प्रमाण पत्र। भागीदारी विलेख (यदि लागू हो)। रियल एस्टेट क्षेत्र में अनुभव का प्रमाण (यदि कोई हो)। 4. शुल्क भुगतान: पंजीकरण शुल्क का भुगतान आवश्यक है, जो राज्य दर राज्य अलग-अलग होता है। शुल्क संरचना आमतौर पर संबंधित राज्य RERA प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों में उल्लिखित होती है। 5. आचार संहिता: पंजीकृत रियल एस्टेट एजेंटों को RERA के तहत निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए। इसमें नैतिक व्यवहार, लेन-देन में पारदर्शिता बनाए रखना और ग्राहकों के हितों की रक्षा करना शामिल है। 6. कोई आपराधिक दोषसिद्धि नहीं: आवेदक को नैतिक अधमता से जुड़े किसी भी अपराध या छह महीने या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अन्य अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। 7. पंजीकरण का नवीनीकरण: रियल एस्टेट एजेंट पंजीकरण को राज्य के नियमों के अनुसार समय-समय पर नवीनीकृत किया जाना चाहिए। नवीनीकरण प्रक्रिया में अद्यतन दस्तावेज़ जमा करना और नवीनीकरण शुल्क का भुगतान करना शामिल हो सकता है। 8. पंजीकरण का प्रदर्शन: पंजीकृत होने के बाद, रियल एस्टेट एजेंटों को पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अपने कार्यालयों और अपनी मार्केटिंग सामग्रियों पर अपने पंजीकरण विवरण को प्रमुखता से प्रदर्शित करना चाहिए। 9. राज्य के नियमों का अनुपालन: चूंकि RERA को राज्य स्तर पर लागू किया जाता है, इसलिए एजेंटों के लिए संबंधित राज्य RERA प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विशिष्ट नियमों और विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक है। प्रत्येक राज्य में पंजीकरण प्रक्रिया में अतिरिक्त आवश्यकताएँ या भिन्नताएँ हो सकती हैं। निष्कर्ष: RERA के तहत रियल एस्टेट एजेंटों के पंजीकरण का उद्देश्य व्यावसायिकता को बढ़ावा देना और घर खरीदने वालों और निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। एजेंटों को विशिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए, आवश्यक दस्तावेज प्रदान करना चाहिए और निर्धारित आचार संहिता का पालन करना चाहिए। संभावित रियल एस्टेट एजेंटों के लिए यह सलाह दी जाती है कि वे सभी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए अपने राज्य के विशिष्ट RERA दिशानिर्देशों से परामर्श करें।
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