यदि आपको अनुसुचित जनजाति (ST) के रूप में एक व्यक्ति द्वारा परेशानी का सामना कर रहा है, तो आप इस मामले को निम्नलिखित प्राधिकारी या संगठनों को सूचित कर सकते हैं: अपने जिला या क्षेत्र के अधिकारी: आप अपने जिला या क्षेत्र के अधिकारी को आपत्तिजनक स्थिति के बारे में सूचित कर सकते हैं। वे आपकी शिकायत पर जांच करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (National Scheduled Tribes Commission): यह भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण संगठन है जो अनुसूचित जनजातियों के हित में कार्रवाई करता है। आप उन्हें अपनी समस्या के बारे में सूचित कर सकते हैं और शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (State Scheduled Tribes Commission): अपने राज्य के अनुसूचित जनजाति आयोग को भी अपनी समस्या के बारे में सूचित कर सकते हैं। यह संगठन आपकी मदद करने और समस्या का समाधान करने के लिए कार्रवाई करेगा। पुलिस अधिकारी: यदि व्यक्ति आपको धार्मिक, आत्मिक, भौतिक या मानसिक रूप से परेशान कर रहा है, तो आप पुलिस को इस बारे में सूचित कर सकते हैं। उन्हें आपकी सुरक्षा और दंड संबंधी कार्रवाई करने का अधिकार होगा। आपको इन संगठनों के निकटतम कार्यालय ढूंढ़ने और अपनी शिकायत पंजीकृत करवाने के लिए अपने आस-पास के सरकारी दफ्तरों, पुलिस स्टेशन या न्यायालयों का संपर्क करें। आपको उचित मार्गदर्शन और सहायता प्रदान की जाएगी।
Discover clear and detailed answers to common questions about आपराधिक. Learn about procedures and more in straightforward language.