घृणास्पद भाषण और हिंसा भड़काने से संबंधित मामलों को कानून किस प्रकार संबोधित करता है?

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Answer By law4u team

भारतीय कानून के तहत, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), संविधान और अन्य कानूनों में विभिन्न प्रावधानों के माध्यम से घृणास्पद भाषण और हिंसा भड़काने को संबोधित किया जाता है: भारतीय दंड संहिता (आईपीसी): धारा 153ए: धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और हिंसा भड़काने की संभावना वाले कार्यों में शामिल होने पर रोक लगाती है। धारा 295ए: धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्यों को दंडित करती है। धारा 505: ऐसे बयानों या प्रसारणों से निपटती है जो भय या चिंता पैदा करते हैं और हिंसा भड़काते हैं। भारत का संविधान: अनुच्छेद 19(1)(ए): भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है लेकिन यह अधिकार अनुच्छेद 19(2) के तहत उचित प्रतिबंधों के अधीन है, विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता और मानहानि के मामलों में। अन्य कानून: सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (धारा 66ए): (हालाँकि इसे 2015 में सर्वोच्च न्यायालय ने अत्यधिक व्यापक होने के कारण निरस्त कर दिया था) यह संचार सेवा या प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आपत्तिजनक संदेश भेजने से संबंधित था। सांप्रदायिक हिंसा कानून (यदि लागू हो): चरम मामलों में, घृणास्पद भाषण को सांप्रदायिक हिंसा कानूनों के तहत माना जा सकता है। भारत में न्यायालयों ने माना है कि भाषण या अभिव्यक्ति से हिंसा, घृणा या समुदायों के बीच विभाजन नहीं होना चाहिए, और इस रेखा को पार करने वाली किसी भी अभिव्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है।

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