भारत में वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर करने की प्रक्रिया व्यक्तिगत कानूनों द्वारा नियंत्रित होती है, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955, विशेष विवाह अधिनियम, 1954, या अन्य धार्मिक व्यक्तिगत कानून, जो शामिल पक्षों की आस्था पर निर्भर करते हैं। वैवाहिक अधिकारों की बहाली एक कानूनी उपाय है जो पति या पत्नी के लिए उपलब्ध है जब दूसरा पति या पत्नी बिना किसी उचित कारण के अपने समाज से अलग हो जाता है। यहाँ बताया गया है कि प्रक्रिया आम तौर पर कैसे काम करती है: 1. याचिका दायर करने के आधार: एक पति या पत्नी वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए दायर कर सकता है यदि दूसरा पति या पत्नी: याचिकाकर्ता (याचिका दायर करने वाला पति या पत्नी) के समाज से बिना किसी वैध या उचित कारण के अलग हो गया हो। याचिकाकर्ता को यह साबित करना होगा कि वे वैवाहिक सहवास को फिर से शुरू करने के लिए तैयार और इच्छुक हैं। 2. दाखिल करने का अधिकार क्षेत्र: वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका उस पारिवारिक न्यायालय या जिला न्यायालय में दायर की जा सकती है, जिसका अधिकार क्षेत्र हो: वह स्थान जहाँ विवाह संपन्न हुआ था, या वह स्थान जहाँ दंपत्ति अंतिम बार साथ रहते थे, या वह स्थान जहाँ प्रतिवादी (पति या पत्नी जो वापस ले चुका है) वर्तमान में रहता है। 3. याचिका का मसौदा तैयार करना: याचिकाकर्ता को मामले के तथ्यों को बताते हुए एक याचिका का मसौदा तैयार करना होगा: विवाह का विवरण (तारीख, स्थान, आदि)। यह तथ्य कि प्रतिवादी वैवाहिक संबंध से वापस ले चुका है। वैवाहिक संबंध को बहाल करने के लिए याचिकाकर्ता द्वारा किए गए प्रयास। यह कथन कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी के साथ रहने के लिए तैयार है। 4. याचिका दायर करना: याचिका पारिवारिक न्यायालय या जिला न्यायालय में न्यायालय शुल्क के साथ दायर की जाती है। शुल्क की राशि राज्य और उस न्यायालय के अनुसार अलग-अलग होती है जहाँ याचिका दायर की जाती है। याचिका के साथ विवाह प्रमाणपत्र और कोई अन्य प्रासंगिक साक्ष्य जैसे सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। 5. नोटिस की सेवा: याचिका दायर होने के बाद, न्यायालय प्रतिवादी (पति या पत्नी जिसके खिलाफ याचिका दायर की गई है) को एक नोटिस जारी करेगा। नोटिस में प्रतिवादी को न्यायालय में उपस्थित होने और याचिका का जवाब देने के लिए कहा जाएगा। नोटिस आमतौर पर व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक के माध्यम से दिया जाता है। 6. प्रतिवादी द्वारा प्रतिक्रिया: प्रतिवादी याचिका के जवाब में एक लिखित बयान दाखिल कर सकता है, जिसमें वैवाहिक संबंध से हटने के उनके कारण बताए जा सकते हैं। प्रतिवादी यह तर्क देकर याचिका का विरोध कर सकता है कि वापसी के लिए उचित कारण थे, जैसे क्रूरता, उपेक्षा या अन्य वैध कारण। 7. न्यायालय की सुनवाई और मध्यस्थता: न्यायालय सुनवाई करेगा जहां दोनों पक्ष अपना मामला पेश करेंगे, सबूत पेश करेंगे और यदि आवश्यक हो तो गवाहों को बुलाएंगे। न्यायालय मध्यस्थता या सुलह के माध्यम से मामले को हल करने का प्रयास कर सकता है, जोड़े को स्वेच्छा से अपने वैवाहिक संबंध को फिर से शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। यदि मध्यस्थता सफल होती है, तो मामला सुलझ जाता है, और जोड़ा सहवास फिर से शुरू कर सकता है। 8. वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री: यदि न्यायालय को लगता है कि प्रतिवादी ने बिना किसी उचित कारण के विवाह वापस ले लिया है और याचिकाकर्ता सहवास को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, तो वह वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए डिक्री पारित कर सकता है। यह डिक्री कानूनी रूप से प्रतिवादी को याचिकाकर्ता के साथ सहवास फिर से शुरू करने का आदेश देती है। 9. डिक्री का अनुपालन न करना: यदि प्रतिवादी डिक्री का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो याचिकाकर्ता सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21, नियम 32 के तहत डिक्री के निष्पादन की मांग कर सकता है, जो न्यायालय को डिक्री को लागू करने की अनुमति देता है। एक वर्ष से अधिक समय तक पुनर्स्थापना डिक्री का अनुपालन न करना भी हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1ए) के तहत तलाक का आधार हो सकता है। 10. अपील: यदि प्रतिवादी न्यायालय के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो वे उच्च न्यायालय जैसे उच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं। निष्कर्ष: वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए याचिका दायर करने की प्रक्रिया में यह स्थापित करना शामिल है कि दूसरे पति या पत्नी ने बिना किसी उचित कारण के वापस ले लिया है और सहवास को फिर से शुरू करने के लिए अदालत के आदेश की मांग की है। अदालत डिक्री देने से पहले मध्यस्थता का प्रयास भी कर सकती है, और यदि प्रतिवादी इसका पालन नहीं करता है, तो याचिकाकर्ता आगे की कानूनी कार्रवाई की मांग कर सकता है या इसे तलाक के आधार के रूप में उपयोग कर सकता है।
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