भारत में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) के लिए पंजीकरण करने के लिए, किसी व्यवसाय को जीएसटी अधिनियम, 2017 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। पंजीकरण प्रक्रिया जीएसटी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। यहाँ चरण-दर-चरण प्रक्रिया दी गई है: 1. जीएसटी पंजीकरण के लिए पात्रता निर्धारित करें: यदि किसी व्यवसाय का कुल कारोबार निर्धारित सीमा से अधिक है, तो उसे जीएसटी के लिए पंजीकरण करना आवश्यक है, जो व्यवसाय के प्रकार और उसके स्थान पर निर्भर करता है। अंतरराज्यीय आपूर्ति, ई-कॉमर्स ऑपरेटरों और व्यवसायों की कुछ अन्य श्रेणियों (जैसे, इनपुट सेवा वितरक, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति) में शामिल व्यवसायों के लिए अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है। टर्नओवर सीमा से नीचे के व्यवसायों के लिए स्वैच्छिक पंजीकरण भी संभव है। 2. आवश्यक दस्तावेज़ तैयार करें: जीएसटी पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले, व्यवसाय को निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार करने होंगे: व्यवसाय या आवेदक का पैन (स्थायी खाता संख्या)। पहचान सत्यापन के लिए आधार कार्ड (व्यक्तियों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए)। व्यवसाय पंजीकरण का प्रमाण (उदाहरण के लिए, कंपनियों के लिए निगमन का प्रमाण पत्र, भागीदारी के लिए भागीदारी विलेख)। व्यवसाय के नाम और खाता संख्या के साथ बैंक खाता विवरण या रद्द चेक। व्यवसाय परिसर का पता प्रमाण (उदाहरण के लिए, बिजली बिल, किराया समझौता, या संपत्ति कर रसीद)। आवेदक (व्यवसाय स्वामी या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) की तस्वीरें। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (DSC) (कंपनियों और LLP के लिए, अन्य के लिए वैकल्पिक)। 3. GST पोर्टल पर जाएँ: आधिकारिक GST पोर्टल पर जाएँ: https://www.gst.gov.in. "सेवाएँ" टैब पर क्लिक करें और "पंजीकरण" और फिर "नया पंजीकरण" चुनें। 4. GST पंजीकरण आवेदन (फ़ॉर्म GST REG-01) भरें: उपयुक्त विकल्प चुनें (चाहे आप एक व्यक्ति, साझेदारी, कंपनी, आदि हों)। इस तरह के विवरण प्रदान करें: व्यवसाय का नाम, पैन और पता। व्यवसाय का प्रकार (स्वामित्व, साझेदारी, कंपनी, आदि)। आपूर्ति की गई वस्तुओं या सेवाओं का विवरण। IFSC कोड सहित बैंक खाते का विवरण। व्यवसाय शुरू करने की तिथि। 5. ईमेल और मोबाइल नंबर सत्यापित करें: आवेदन जमा करने के बाद, आपको अपने पंजीकृत ईमेल पते और मोबाइल नंबर पर OTP (वन-टाइम पासवर्ड) प्राप्त होगा। अपने विवरण को प्रमाणित करने के लिए OTP दर्ज करें। 6. आवेदन जमा करें: OTP दर्ज करने के बाद, आवेदन जमा हो जाता है, और आपको एक आवेदन संदर्भ संख्या (ARN) प्राप्त होगी, जिसका उपयोग आवेदन की स्थिति को ट्रैक करने के लिए किया जा सकता है। 7. GST अधिकारी सत्यापन: GST अधिकारी आवेदन और जमा किए गए दस्तावेजों का सत्यापन करेगा। यदि सब कुछ ठीक है, तो वे पंजीकरण को मंजूरी देंगे। यदि अतिरिक्त दस्तावेज या स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो GST अधिकारी जमा करने के 3 कार्य दिवसों के भीतर उनका अनुरोध कर सकता है। 8. GSTIN (GST पहचान संख्या) जारी किया गया: आवेदन स्वीकृत होने के बाद, GST पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, और व्यवसाय को GSTIN (माल और सेवा कर पहचान संख्या) प्रदान किया जाता है। जीएसटीआईएन एक अद्वितीय 15-अंकीय कोड है जिसका उपयोग सभी जीएसटी-संबंधित लेनदेन के लिए किया जाता है। 9. पंजीकरण के बाद अनुपालन: सफल पंजीकरण के बाद, व्यवसाय को जीएसटी फाइलिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करना चाहिए, जिसमें जीएसटी रिटर्न (जैसे, जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी) की नियमित फाइलिंग और आपूर्ति की गई वस्तुओं और सेवाओं के लिए कर चालान बनाए रखना शामिल है। व्यवसाय को सरकार को उचित कर संग्रह और भुगतान भी सुनिश्चित करना चाहिए। निष्कर्ष: भारत में जीएसटी पंजीकरण की प्रक्रिया मुख्य रूप से ऑनलाइन है और इसके लिए जीएसटी पोर्टल के माध्यम से प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ आवेदन जमा करना आवश्यक है। जमा करने और सत्यापन के बाद, व्यवसाय को एक जीएसटीआईएन जारी किया जाता है जो उसे कानूनी रूप से जीएसटी एकत्र करने और भेजने की अनुमति देता है। पंजीकृत होने के बाद, व्यवसाय को रिटर्न दाखिल करने और रिकॉर्ड बनाए रखने से संबंधित नियमित अनुपालन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए।
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