भारत में अनुबंध के दावे के उल्लंघन में कौन से बचाव उपलब्ध हैं?

Answer By law4u team

भारत में, अनुबंध के दावे के उल्लंघन में उपलब्ध बचाव इस प्रकार हैं: प्रदर्शन की असंभवता: यदि पार्टियों के नियंत्रण से परे अप्रत्याशित परिस्थितियों या घटनाओं के कारण अनुबंध का प्रदर्शन असंभव हो जाता है, तो उल्लंघन करने वाली पार्टी यह तर्क दे सकती है कि वे असंभवता के कारण अनुबंध को पूरा करने में असमर्थ थे। अनुबंध की हताशा: यदि कोई घटना घटित होती है जो अनुबंध के प्रदर्शन को असंभव बना देती है या अनुबंध की प्रकृति को महत्वपूर्ण रूप से बदल देती है, तो उल्लंघन करने वाली पार्टी यह तर्क दे सकती है कि अनुबंध विफल हो गया है। पारस्परिक समझौता: यदि पक्ष परस्पर अनुबंध को समाप्त करने के लिए सहमत होते हैं, तो उल्लंघन करने वाली पार्टी यह तर्क दे सकती है कि उन्होंने अनुबंध का उल्लंघन नहीं किया है क्योंकि अनुबंध को आपसी सहमति से समाप्त किया गया था। प्रत्याशित उल्लंघन: यदि एक पक्ष दूसरे पक्ष को सूचित करता है कि वे अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं करने जा रहे हैं, तो दूसरा पक्ष अनुबंध को समाप्त कर सकता है और नुकसान के लिए मुकदमा कर सकता है। सीमा: यदि दावा सीमा अवधि से वर्जित है, तो उल्लंघन करने वाली पार्टी यह तर्क दे सकती है कि दावा समय-बाधित है। छूट: अगर पीड़ित पक्ष ने अनुबंध के उल्लंघन के लिए नुकसान का दावा करने के अपने अधिकार को माफ कर दिया है, तो उल्लंघन करने वाली पार्टी यह तर्क दे सकती है कि वे अनुबंध के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। अवैधता: यदि अनुबंध अवैध है या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है, तो उल्लंघन करने वाली पार्टी तर्क दे सकती है कि अनुबंध अप्रवर्तनीय है। यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि उपलब्ध बचाव प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा, और उल्लंघन करने वाली पार्टी को सफल होने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के साथ बचाव को स्थापित करना होगा।

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