यदि कोई बिना लाइसेंस शराब की भट्टी चलाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। भारत में शराब विपणन की धारा 188 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आती है जिसके तहत बिना लाइसेंस शराब विक्रेता, उसके आवास स्थान या दुकान के लिए दंड और कैद की सजा हो सकती है। इसके अलावा, उन लोगों को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है जो ऐसी भट्टी में शराब की खरीदारी करते हैं। आप अपने स्थानीय पुलिस थाने में जाकर शिकायत कर सकते हैं जिससे उन्हें इस बारे में सूचित किया जा सकता है और कार्रवाई की जा सकती है। आपकी स्थिति के अनुसार आप उचित कानूनी सलाह के लिए एक वकील से संपर्क कर सकते हैं।
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