यदि पुनर्भुगतान के लिए जारी किया गया चेक बाउंस हो जाए तो क्या उपाय हैं?

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Answer By law4u team

यदि भारत में पुनर्भुगतान के लिए जारी किया गया चेक बाउंस हो जाता है, तो भुगतानकर्ता (जिस व्यक्ति को चेक जारी किया जाता है) के पास परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत कई कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। यहाँ उपलब्ध उपायों का विवरण दिया गया है: 1. आपराधिक मामला दर्ज करना (परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138): चेक बाउंस केस: भुगतानकर्ता परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक के अनादर के लिए चेक जारीकर्ता (जिस व्यक्ति ने चेक जारी किया है) के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर सकता है। शर्तें: चेक अपर्याप्त धनराशि या अन्य वैध कारणों (जैसे "खाता बंद") के कारण अनादरित होना चाहिए। बैंक से चेक वापसी ज्ञापन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर चेक जारीकर्ता को कानूनी नोटिस भेजा जाना चाहिए। चेक जारीकर्ता को नोटिस प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर चेक राशि का भुगतान करने में विफल होना चाहिए। 15-दिन की अवधि समाप्त होने के 1 महीने के भीतर मामला दर्ज किया जाना चाहिए। दंड: यदि मामला सफल होता है, तो चेक जारीकर्ता को निम्न दंड दिया जा सकता है: 2 वर्ष तक का कारावास। जुर्माना जो चेक की राशि का दोगुना हो सकता है। 2. ऋण वसूली के लिए सिविल मुकदमा: यदि आदाता आपराधिक मामला दर्ज नहीं करना चाहता है, तो वह चेक जारीकर्ता द्वारा बकाया ऋण की वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर कर सकता है। प्रक्रिया: चेक राशि की वसूली के लिए सिविल न्यायालय में सिविल मुकदमा दायर किया जा सकता है। आपराधिक कार्यवाही के विपरीत, आदाता को बेईमानी साबित करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि केवल यह दिखाने की आवश्यकता है कि राशि बकाया है। धारा 138 के तहत आपराधिक मामले की तुलना में सिविल मुकदमे को हल करने में अधिक समय लग सकता है। 3. बातचीत या समझौता: आदाता के साथ समझौता: कुछ मामलों में, चेक जारीकर्ता चेक के अनादर होने पर राशि वापस करने के लिए सहमत हो सकता है। आदाता सौहार्दपूर्ण समझौते का विकल्प चुन सकता है, जहाँ चेक जारीकर्ता नया चेक जारी कर सकता है या नकद में राशि का भुगतान कर सकता है। मध्यस्थता या पंचाट: यदि दोनों पक्ष सहमत हैं, तो वे मामले को न्यायालय के बाहर निपटाने के लिए मध्यस्थता या पंचाट का विकल्प चुन सकते हैं। 4. बैंकिंग दिशा-निर्देशों के तहत चेक बाउंस पर बातचीत: बैंक कार्रवाई: यदि चेक किसी तकनीकी समस्या (जैसे, गलत हस्ताक्षर या विवरण का मेल न खाना) के कारण बाउंस होता है, तो भुगतानकर्ता नया चेक जारी करने के लिए चेक जारीकर्ता या बैंक से चर्चा करके समस्या को हल करने का प्रयास कर सकता है। हालाँकि, यह उपाय केवल तभी लागू होता है जब चेक जारीकर्ता समस्या को स्वीकार करता है और भुगतान करने के लिए तैयार होता है। 5. कानूनी नोटिस भेजना: नोटिस की आवश्यकता: धारा 138 के तहत मामला दर्ज करने से पहले, भुगतानकर्ता को चेक के अनादर की सूचना देने वाले बैंक के ज्ञापन की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर चेक जारीकर्ता को कानूनी नोटिस भेजना चाहिए। नोटिस में 15 दिनों के भीतर चेक राशि का भुगतान करने की मांग की जानी चाहिए। यदि चेक जारीकर्ता 15 दिनों के भीतर भुगतान करने या जवाब देने में विफल रहता है, तो भुगतानकर्ता मामला दर्ज करने के लिए आगे बढ़ सकता है। 6. पोस्ट-डेटेड चेक का अनादर: यदि पुनर्भुगतान के लिए जारी किया गया पोस्ट-डेटेड चेक बाउंस हो जाता है, तो वही प्रक्रियाएँ लागू होती हैं। भुगतानकर्ता आवश्यक कदम उठाने के बाद धारा 138 के तहत मामला दर्ज कर सकता है, जैसे कि कानूनी नोटिस भेजना। उपायों का सारांश: आपराधिक कार्रवाई: परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के तहत मामला दर्ज करें। सिविल मुकदमा: चेक राशि की वसूली के लिए सिविल मुकदमा दायर करें। निपटान: भुगतान या नए चेक के लिए चेक जारी करने वाले से बातचीत करें। बैंकिंग समाधान: तकनीकी विसंगतियों जैसे छोटे मुद्दों को बैंक के माध्यम से हल करें। कानूनी रास्ता (आपराधिक या सिविल) आम तौर पर अधिक प्रभावी होता है यदि चेक जारी करने वाला सहयोग करने से इनकार करता है या निर्धारित समय के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है।

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