Answer By law4u team
हां, भारतीय कानून के तहत दुरुपयोग किए गए धन की वसूली के लिए किसी व्यावसायिक साझेदार पर मुकदमा चलाया जा सकता है। कानूनी उपाय साझेदारी की प्रकृति और दुरुपयोग की सीमा पर निर्भर करते हैं। उपलब्ध कानूनी उपाय: वसूली के लिए दीवानी मुकदमा - कोई साझेदार भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 और सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत धन की वसूली के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है। यदि दुरुपयोग किया गया धन साझेदारी फर्म का है, तो मुकदमा फर्म की ओर से दायर किया जाना चाहिए। साझेदारी का विघटन - यदि धन का दुरुपयोग गंभीर है, तो प्रभावित साझेदार भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 के तहत साझेदारी के विघटन की मांग कर सकता है और अपने उचित हिस्से का दावा कर सकता है। धोखाधड़ी या दुरुपयोग के लिए आपराधिक शिकायत - यदि भागीदार ने धोखाधड़ी, धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात किया है, तो निम्न के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जा सकता है: धारा 406 आईपीसी (आपराधिक विश्वासघात) धारा 420 आईपीसी (धोखाधड़ी) मध्यस्थता खंड (यदि लागू हो) - यदि साझेदारी समझौते में मध्यस्थता खंड शामिल है, तो विवाद को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के तहत मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जा सकता है। सबसे अच्छा कानूनी उपाय साझेदारी समझौते की प्रकृति और वित्तीय दुरुपयोग की सीमा पर निर्भर करता है।