नहीं, कोई विदेशी नागरिक भारतीय कानून के तहत आरटीआई (सूचना का अधिकार) आवेदन दायर नहीं कर सकता। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल भारत के नागरिकों को ही सार्वजनिक प्राधिकरणों से सूचना मांगने का अधिकार है। इस अधिनियम के तहत यह अधिकार निम्नलिखित को नहीं दिया गया है: विदेशी नागरिक अनिवासी भारतीय (एनआरआई) जो अब भारतीय नागरिक नहीं हैं विदेशी संगठन या कंपनियाँ भले ही कोई विदेशी नागरिक भारत में रह रहा हो, लेकिन जब तक उसके पास भारतीय नागरिकता न हो, वह आरटीआई आवेदन दायर करने के योग्य नहीं है। हालाँकि, अगर किसी विदेशी नागरिक को सूचना की आवश्यकता है, तो वह निम्न प्रयास कर सकता है: अपनी ओर से काम करने वाले किसी भारतीय नागरिक के माध्यम से इसे प्राप्त करें, या आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के दायित्व के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा पहले से ऑनलाइन प्रकाशित जानकारी तक पहुँचें
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