Answer By law4u team
हां, भारतीय कानून के तहत धमकी और डराना घरेलू हिंसा के रूप माने जाते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 (PWDVA) घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा प्रदान करता है जिसमें न केवल शारीरिक शोषण, बल्कि भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक, आर्थिक और यौन शोषण भी शामिल है। धमकी और डराना भावनात्मक और मौखिक शोषण के अंतर्गत आते हैं, जिसे अधिनियम द्वारा स्पष्ट रूप से मान्यता दी गई है। कानून इस पर कैसे लागू होता है: 1. भावनात्मक या मौखिक दुर्व्यवहार (अधिनियम की धारा 3): कानून में शामिल हैं: अपमान, उपहास या गाली-गलौज शारीरिक दर्द या चोट पहुँचाने की धमकी किसी को घर से बाहर निकालने की धमकी महिला के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए धमकाना डर, चिंता या आघात पैदा करने वाली धमकियाँ 2. डराना-धमकाना और नियंत्रण: अगर किसी महिला को लगातार धमकाया जाता है, उस पर चिल्लाया जाता है या उसे अपने घर में असुरक्षित महसूस कराया जाता है, भले ही उसे शारीरिक रूप से नुकसान न पहुँचाया गया हो, तो यह घरेलू हिंसा के रूप में योग्य है। कानून मानता है कि डर और नियंत्रण शारीरिक नुकसान जितना ही हानिकारक हो सकता है। 3. बार-बार धमकी या मनोवैज्ञानिक यातना: भले ही कोई वास्तविक हिंसा न हुई हो, लेकिन बार-बार नुकसान पहुँचाने की धमकी या लगातार मानसिक दबाव, जिसमें बच्चों को नुकसान पहुँचाने, वित्तीय सहायता छीनने या प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाने की धमकी शामिल है, को इस कानून के तहत गंभीरता से लिया जाता है। उपलब्ध कानूनी उपाय: धमकियों या धमकी का सामना करने वाली महिला निम्न कार्य कर सकती है: घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करें दुर्व्यवहार करने वाले को रोकने के लिए न्यायालय से सुरक्षा आदेश मांगें निवास आदेश, मौद्रिक राहत और यहां तक कि बच्चों की कस्टडी के लिए भी अनुरोध करें यदि धमकियां भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत आपराधिक धमकी के बराबर हैं तो एफआईआर दर्ज करें निष्कर्ष: हां, भारतीय कानून के तहत धमकियों और धमकी को कानूनी रूप से घरेलू हिंसा के रूप में मान्यता दी गई है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, न केवल शारीरिक नुकसान बल्कि घरेलू संबंधों में होने वाले भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार को संबोधित करने के लिए बनाया गया है।