सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत, सूचना प्राप्त करने की समय सीमा अनुरोध की प्रकृति और इसमें शामिल प्राधिकरण पर निर्भर करती है। यहाँ मुख्य समय-सीमाएँ दी गई हैं: 1. सामान्य समय-सीमा: यदि आवेदन किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के पास दायर किया जाता है, तो आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर सूचना प्रदान की जानी चाहिए। 2. यदि सूचना जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है: यदि मांगी गई सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है, तो पीआईओ को 48 घंटों के भीतर सूचना प्रदान करनी चाहिए। 3. सहायक पीआईओ को आवेदन: यदि आवेदन सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) को प्रस्तुत किया जाता है, तो उपरोक्त समय-सीमाओं में अतिरिक्त 5 दिन जोड़े जाते हैं। 4. तीसरे पक्ष की सूचना: यदि अनुरोध में कोई तीसरा पक्ष शामिल है और पीआईओ को अधिनियम की धारा 11 के तहत उनसे परामर्श करना चाहिए, तो भी उत्तर आवेदन प्राप्त होने की तिथि से 40 दिनों के भीतर दिया जाना चाहिए। 5. किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना: यदि आवेदन धारा 6(3) के अंतर्गत किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को हस्तांतरित किया जाता है, तो भी समय-सीमा आवेदन की मूल तिथि से शुरू होती है, न कि हस्तांतरण की तिथि से। 6. यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) है: कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाता है, लेकिन समय-सीमा वही रहती है। निर्धारित समय के भीतर जवाब न देने को सूचना देने से इनकार माना जाता है, और आवेदक को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रथम अपील दायर करने का अधिकार है। इसलिए, मानक समय-सीमा 30 दिन है, लेकिन जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित तत्काल मामलों में यह 48 घंटे जितनी कम हो सकती है।
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