कोई व्यक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित तरीके से आरटीआई (सूचना का अधिकार) आवेदन दायर कर सकता है: 1. सार्वजनिक प्राधिकरण की पहचान करें: पता करें कि आपको जिस जानकारी की आवश्यकता है, वह किस सरकारी विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है। 2. आवेदन लिखें: आवेदन अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखा जा सकता है। इसमें निम्नलिखित शामिल होना चाहिए: - आवेदक का पूरा नाम और पता - मांगी गई जानकारी का विवरण - विषय वस्तु का स्पष्ट विवरण - वह अवधि जिसके लिए जानकारी की आवश्यकता है (यदि लागू हो) - आवेदन संबंधित विभाग के सार्वजनिक सूचना अधिकारी (पीआईओ) को संबोधित किया जाना चाहिए 3. जमा करने का तरीका: आप आरटीआई आवेदन निम्न माध्यम से दाखिल कर सकते हैं: ऑफ़लाइन: - हाथ से जमा करें या इसे पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा पीआईओ को भेजें - कागज़ की एक सादी शीट का उपयोग करें - अधिनियम के तहत कोई विशिष्ट प्रारूप अनिवार्य नहीं है ऑनलाइन: - [https://rtionline.gov.in](https://rtionline.gov.in) पर जाएँ (केवल केंद्र सरकार के विभागों के लिए) - रजिस्टर करें, फ़ॉर्म भरें और ऑनलाइन भुगतान करें 4. शुल्क भुगतान: - ₹10 आवेदन शुल्क (नकद, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है) - गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आवेदकों को शुल्क से छूट दी गई है (प्रमाण आवश्यक है) 5. पावती और समय सीमा: - पीआईओ को 30 दिन (या 48 घंटे के भीतर जवाब देना होगा यदि मामला जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है) महत्वपूर्ण नोट: - आवेदन में कोई कारण या औचित्य देने की आवश्यकता नहीं है - अलग-अलग विषयों के लिए अलग-अलग आवेदन दायर किए जाने चाहिए
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