सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क इस प्रकार है: ([सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005] केंद्र सरकार (एक समान शुल्क) - आवेदन शुल्क: ₹10/- - यह शुल्क आरटीआई आवेदन के साथ ही देना होगा। - स्वीकृत भुगतान विधियों में शामिल हैं: - डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) - बैंकर चेक - भारतीय पोस्टल ऑर्डर (आईपीओ) - नकद (उचित रसीद के साथ) - [आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल] के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन के लिए शुल्क का भुगतान निम्नलिखित का उपयोग करके किया जा सकता है: - इंटरनेट बैंकिंग - एटीएम/डेबिट/क्रेडिट कार्ड - यूपीआई सूचना के लिए अतिरिक्त शुल्क (यदि लागू हो) यदि मांगी गई जानकारी में शामिल है: - फोटोकॉपी: - ए4 या ए3 आकार के लिए प्रति पृष्ठ ₹2/- - बड़े आकार के लिए वास्तविक लागत आकार - रिकॉर्ड का निरीक्षण: - पहले घंटे के लिए कोई शुल्क नहीं - प्रत्येक बाद के घंटे या उसके भाग के लिए ₹5/- - डिस्केट/फ्लॉपी में जानकारी: - प्रति डिस्केट/फ्लॉपी ₹50/- - मुद्रित सामग्री: - ऐसे प्रकाशन के लिए निर्धारित मूल्य पर या अंशों के लिए फोटोकॉपी के प्रति पृष्ठ ₹2/- ([CGTMSE: RTI]) गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) आवेदकों के लिए छूट - पात्रता: आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे हैं। - आवश्यकता: उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी वैध बीपीएल प्रमाण पत्र प्रदान करना होगा। - लाभ: ₹10/- के आवेदन शुल्क से छूट। ([आरटीआई अधिनियम के तहत आवश्यक शुल्क | विधिक मामले विभाग, MoL & J, भारत सरकार] राज्य-विशिष्ट भिन्नताएँ कुछ राज्यों ने अलग-अलग आवेदन शुल्क निर्धारित किए हैं। उदाहरण के लिए: - गुजरात: ₹20/- - हरियाणा: ₹50/- - सिक्किम: ₹100/- यह सलाह दी जाती है कि आप जिस सार्वजनिक प्राधिकरण से संपर्क कर रहे हैं, उस पर लागू विशिष्ट शुल्क संरचना की जाँच करें, क्योंकि राज्य सरकारों के अपने नियम हो सकते हैं।
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