भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 304 ए लापरवाही से मौत का कारण बनने से संबंधित है। यह तब लागू होता है जब मौत किसी ऐसे लापरवाह या जल्दबाजी वाले काम से होती है जो दोषपूर्ण हत्या की श्रेणी में नहीं आता। आईपीसी की धारा 304 ए का पाठ: “जो कोई भी किसी व्यक्ति की मौत किसी ऐसे लापरवाह या जल्दबाजी वाले काम से करता है जो दोषपूर्ण हत्या की श्रेणी में नहीं आता, उसे दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा।” --- चिकित्सा लापरवाही से संबंधित: डॉक्टरों पर धारा 304 ए आईपीसी के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है अगर: - चिकित्सा पेशेवर द्वारा घोर लापरवाही या लापरवाह काम के कारण मरीज की मौत हो जाती है। - यह काम एक उचित रूप से सक्षम चिकित्सक से अपेक्षित देखभाल के मानक से नीचे है। - डॉक्टर की लापरवाही और मरीज की मौत के बीच सीधा कारण-कार्य संबंध है। --- सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश: जैकब मैथ्यू बनाम पंजाब राज्य (2005) में, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों पर धारा 304A IPC लागू करने के लिए सख्त मानदंड निर्धारित किए: - साधारण लापरवाही पर्याप्त नहीं है; घोर लापरवाही या लापरवाही होनी चाहिए। - धारा 304A के तहत डॉक्टर पर मुकदमा चलाने से पहले, किसी सक्षम डॉक्टर या बोर्ड द्वारा प्रारंभिक चिकित्सा राय की आवश्यकता होती है। - न्यायालयों को जवाबदेही की आवश्यकता को संतुलित करते हुए डॉक्टरों को अनावश्यक उत्पीड़न से बचाना चाहिए। --- धारा 304A के तहत चिकित्सा लापरवाही के उदाहरण: - गलत इंजेक्शन या ओवरडोज देना जिससे मौत हो जाती है। - सर्जिकल उपकरण शरीर के अंदर छोड़ देना। - लापरवाही के कारण जीवन-धमकाने वाली स्थिति का निदान करने में विफलता। --- धारा 304A के तहत सज़ा: - 2 साल तक की सज़ा, या - जुर्माना, या - दोनों
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