सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत, आरटीआई आवेदन निम्नलिखित भाषाओं में दायर किया जा सकता है: 1. अंग्रेजी 2. हिंदी 3. संबंधित प्राधिकरण की क्षेत्रीय भाषा मुख्य बिंदु: - जब तक सार्वजनिक प्राधिकरण इसे समझ सकता है, तब तक भाषा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। - कई सार्वजनिक प्राधिकरण उस क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में आवेदन स्वीकार करते हैं जहाँ कार्यालय स्थित है। - यदि आवेदन ऐसी भाषा में है जिसे प्राधिकरण समझ नहीं पाता है, तो वे अनुवाद के लिए कह सकते हैं, लेकिन केवल भाषा के कारण आवेदन को अस्वीकार नहीं कर सकते। सुझाव: देरी से बचने के लिए, अंग्रेजी, हिंदी या उस राज्य की आधिकारिक भाषा में आवेदन दाखिल करना उचित है जहाँ प्राधिकरण स्थित है।
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