सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के तहत दूसरी अपील उचित सूचना आयोग के पास दायर की जाती है - या तो केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) या राज्य सूचना आयोग (एसआईसी), जो संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण पर निर्भर करता है। विस्तृत विवरण: 1. आरटीआई में दूसरी अपील क्या है? आरटीआई अधिनियम के तहत दूसरी अपील अंतिम उपाय है जब: आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, या एफएए निर्धारित 30 दिनों के भीतर जवाब नहीं देता है। 2. दूसरी अपील कहाँ दायर करें: यदि सार्वजनिक प्राधिकरण केंद्र सरकार के अधीन है (जैसे, आयकर विभाग, रेलवे, केंद्रीय विश्वविद्यालय), → केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के पास दूसरी अपील यहाँ दायर करें: [https://cic.gov.in](https://cic.gov.in) यदि सार्वजनिक प्राधिकरण राज्य सरकार के अधीन है (जैसे, राज्य पुलिस, राज्य विश्वविद्यालय, नगर निगम), → संबंधित राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के पास दूसरी अपील दायर करें। प्रत्येक राज्य की अपनी एसआईसी वेबसाइट या कार्यालय है (जैसे, महाराष्ट्र एसआईसी, तमिलनाडु एसआईसी, आदि)। 3. दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा: इसे प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश प्राप्त होने की तिथि से या प्रतिक्रिया की तिथि से 90 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए। 4. कैसे दाखिल करें: ऑनलाइन: केंद्र सरकार के निकायों के लिए, आरटीआई ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से दाखिल करें: [https://rtionline.gov.in](https://rtionline.gov.in) ऑफ़लाइन: अपनी दूसरी अपील सभी सहायक दस्तावेजों के साथ उपयुक्त आयोग को डाक या व्यक्तिगत रूप से भेजें। सारांश: आरटीआई अधिनियम के तहत दूसरी अपील केंद्र सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) और राज्य सरकार के निकायों के लिए राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के साथ दायर की जाती है। इसे एफएए के आदेश या प्रतिक्रिया की समाप्ति के 90 दिनों के भीतर दायर किया जाना चाहिए।
Discover clear and detailed answers to common questions about आर.टी.आई. Learn about procedures and more in straightforward language.