Answer By law4u team
हां, कोई मरीज डॉक्टर द्वारा की गई लापरवाही, अनैतिक व्यवहार या पेशेवर कदाचार के मामलों में न्याय पाने के लिए उचित चिकित्सा नियामक प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है। हालाँकि, 2020 में भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है, इसलिए अब शिकायतों को संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद (SMC) या NMC के नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (EMRB) द्वारा संभाला जाता है। 1. पृष्ठभूमि: भारतीय चिकित्सा परिषद (MCI) पहले भारत में पेशेवर मानकों को बनाए रखने और चिकित्सा चिकित्सकों को पंजीकृत करने के लिए जिम्मेदार वैधानिक निकाय था। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 के माध्यम से इसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। NMC राष्ट्रीय स्तर पर काम करता है, जबकि राज्य चिकित्सा परिषद राज्य स्तर पर शिकायतों को संभालती हैं। 2. शिकायत कहाँ दर्ज करें: मामले के आधार पर, कोई मरीज़ निम्न के पास शिकायत दर्ज कर सकता है: राज्य चिकित्सा परिषद (SMC): यदि डॉक्टर किसी विशेष राज्य में पंजीकृत है, तो शिकायत संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद को प्रस्तुत की जानी चाहिए। इन परिषदों के पास जाँच करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का अधिकार है। नैतिकता और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड (EMRB) - NMC: यदि मरीज़ SMC के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, या यदि मामला राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत डॉक्टरों से जुड़ा है, तो EMRB के पास अपील दायर की जा सकती है। 3. शिकायत के लिए आधार: कोई मरीज़ निम्न मुद्दों के लिए परिषद से संपर्क कर सकता है: चिकित्सा लापरवाही या अक्षमता गलत निदान या मानक देखभाल प्रदान करने में विफलता अनैतिक व्यवहार (जैसे, अनावश्यक सर्जरी, सूचित सहमति की कमी) पेशेवर आचरण नियमों का उल्लंघन अत्यधिक या छिपी हुई फीस वसूलना 4. शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया: घटना, लापरवाही/दुराचार की प्रकृति और हुई हानि का वर्णन करते हुए एक औपचारिक शिकायत लिखें। सहायक दस्तावेज शामिल करें: नुस्खे, मेडिकल रिकॉर्ड, बिल, परीक्षण के परिणाम, तस्वीरें (यदि कोई हों), और शामिल पक्षों के नाम। इसे राज्य चिकित्सा परिषद में दर्ज करें जहाँ डॉक्टर पंजीकृत है, या तो भौतिक रूप से या यदि उपलब्ध हो तो उनकी आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से। कुछ राज्य परिषदें स्कैन किए गए दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन शिकायतें स्वीकार करती हैं। 5. आगे क्या होता है: शिकायत की पुष्टि करने के लिए परिषद प्रारंभिक जांच कर सकती है। यदि प्रथम दृष्टया सबूत मौजूद हैं, तो यह विस्तृत जांच शुरू करेगी। दोनों पक्षों (शिकायतकर्ता और डॉक्टर) को अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाएगा। तथ्यों की जांच करने के बाद, परिषद: चेतावनी या फटकार जारी कर सकती है। डॉक्टर का लाइसेंस कुछ समय के लिए निलंबित या रद्द किया जा सकता है। शिकायत को वैध न पाए जाने पर खारिज किया जा सकता है। 6. अन्य कानूनी उपाय (समानांतर विकल्प): कोई मरीज यह भी कर सकता है: चिकित्सकीय लापरवाही के तहत मुआवज़े के लिए उपभोक्ता फोरम में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करा सकता है। हर्जाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर कर सकता है। अगर घोर आपराधिक लापरवाही है तो एफआईआर दर्ज करा सकता है। सारांश: हां, कोई मरीज संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद या राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नैतिकता बोर्ड में शिकायत दर्ज कराकर न्याय की मांग कर सकता है। ये निकाय चिकित्सकीय कदाचार के आरोपों की जांच करते हैं और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकते हैं। उपभोक्ता अदालतों और दीवानी/आपराधिक कार्यवाही के माध्यम से भी समानांतर उपाय उपलब्ध हैं।