सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम में, "द्वितीय अपील" की कोई अवधारणा नहीं है। इसके बजाय, अपील प्रक्रिया इस प्रकार संरचित है: 1. प्रथम अपील: यदि कोई आवेदक लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ) के उत्तर से संतुष्ट नहीं है या उसे 30 दिनों के भीतर उत्तर नहीं मिलता है, तो वह प्रथम अपील दायर कर सकता है। प्रथम अपील निर्णय की तिथि से या 30-दिवसीय उत्तर अवधि की समाप्ति से 30 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए। प्रथम अपील संबंधित लोक प्राधिकरण के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) के पास दायर की जाती है। 2. द्वितीय अपील: यदि आवेदक प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के निर्णय से अभी भी व्यथित है या उसे प्रथम अपील दायर करने के 30 दिनों के भीतर उत्तर नहीं मिलता है, तो वह द्वितीय अपील दायर कर सकता है। दूसरी अपील उस तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर की जानी चाहिए जिस दिन निर्णय लिया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था। यह अपील केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) या राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) के पास दायर की जाती है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण केंद्र या राज्य सरकार के अधीन है या नहीं। सारांश: आरटीआई अधिनियम के लिए, दूसरी अपील दायर करने की समय सीमा प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के आदेश की तारीख से या जब आवेदक को निर्णय प्राप्त होना था, तब से 90 दिन है।
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