क्या ऑनलाइन शिकायत दर्ज की जा सकती है?

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Answer By law4u team

हां, भारत में, चिकित्सा लापरवाही के बारे में शिकायत विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन दर्ज की जा सकती है, जो शिकायत की प्रकृति और आपके द्वारा चुने गए फ़ोरम पर निर्भर करता है। यहाँ मुख्य विकल्प दिए गए हैं: 1. उपभोक्ता फ़ोरम (उपभोक्ता आयोग) आप "सेवा में कमी" के तहत चिकित्सा लापरवाही के लिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं: ऑनलाइन पोर्टल: [https://edaakhil.nic.in](https://edaakhil.nic.in) उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत जिला, राज्य या राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोगों के समक्ष शिकायत दर्ज करने के लिए यह आधिकारिक पोर्टल है। आवश्यक दस्तावेज़: शिकायत विवरण मेडिकल रिकॉर्ड/रिपोर्ट भुगतान का प्रमाण पहचान प्रमाण शपथ पत्र 2. पुलिस शिकायत / एफआईआर यदि चिकित्सा लापरवाही एक आपराधिक अपराध (जैसे लापरवाही से मौत का कारण बनना - आईपीसी धारा 304 ए) के बराबर है, तो आप: ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज कर सकते हैं (कुछ राज्यों में): अपने राज्य की पुलिस वेबसाइट पर जाएँ (जैसे [https://delhipolice.gov.in](https://delhipolice.gov.in), [https://gujratcidcrime.com](https://gujratcidcrime.com), आदि) “शिकायत दर्ज करें” या “ई-एफआईआर” अनुभाग देखें 3. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) चिकित्सा देखभाल (विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों में) में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन के लिए, आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं: ऑनलाइन पोर्टल: [https://nhrc.nic.in](https://nhrc.nic.in) → शिकायतें → ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना 4. भारतीय चिकित्सा परिषद / राज्य चिकित्सा परिषद पेशेवर कदाचार के कारण डॉक्टर के लाइसेंस के खिलाफ कार्रवाई के लिए: संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें आप ईमेल भी भेज सकते हैं या राज्य के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऑफ़लाइन शिकायत प्रक्रिया का उपयोग कर सकते हैं महत्वपूर्ण नोट: मामले से संबंधित सभी साक्ष्य और दस्तावेज़ रखें: नुस्खे, मेडिकल बिल, डायग्नोस्टिक रिपोर्ट, डॉक्टर की राय, मृत्यु प्रमाण पत्र (यदि लागू हो), आदि।

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