Answer By law4u team
हां, आरटीआई के माध्यम से कैबिनेट के कागजात प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन केवल विशिष्ट परिस्थितियों में। कानूनी प्रावधान: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1)(i) कहती है: > "कैबिनेट के कागजात सहित सूचना को तब तक प्रकटीकरण से छूट दी जाएगी जब तक कि निर्णय नहीं लिया जाता है, और मामला पूरा या समाप्त नहीं हो जाता है।" इसका क्या अर्थ है: निर्णय लिए जाने से पहले: कैबिनेट के कागजात (एजेंडा, चर्चा, आंतरिक विचार-विमर्श) प्रकटीकरण से मुक्त हैं। निर्णय लिए जाने और मामला पूरा होने के बाद: ऐसे दस्तावेजों को आरटीआई के तहत प्राप्त किया जा सकता है, जिसमें लिए गए निर्णयों के कारण, चर्चा के रिकॉर्ड, और जिन सामग्रियों पर भरोसा किया गया है शामिल हैं। छूट के अपवाद: निर्णय लिए जाने के बाद भी, प्रकटीकरण से इनकार किया जा सकता है यदि: यह राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता या सार्वजनिक व्यवस्था को प्रभावित करता है (धारा 8(1)(ए)) यह विशेषाधिकार प्राप्त संचार या व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है (धारा 8(1)(ई), (जे)) राय और सलाह का प्रकटीकरण: धारा 8(1)(i) प्रावधान निर्णय लिए जाने के बाद मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड के प्रकटीकरण की अनुमति देता है। निष्कर्ष: कैबिनेट के कागजात आरटीआई के माध्यम से प्राप्त किए जा सकते हैं निर्णय लिए जाने और मामला पूरा होने के बाद, जब तक कि अन्य छूट लागू न हों (जैसे, राष्ट्रीय सुरक्षा)। इससे पहले, शासन में स्वतंत्र और स्पष्ट चर्चा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें संरक्षित किया जाता है।