हाँ। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत, एक जन सूचना अधिकारी (PIO) सूचना देने से इनकार कर सकता है यदि वह पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है और आवेदक अन्य माध्यमों से उसे प्राप्त कर सकता है। मुख्य बिंदु: • RTI अधिनियम की धारा 2(j) "सूचना के अधिकार" को किसी लोक प्राधिकरण द्वारा धारित या उसके नियंत्रण में उपलब्ध सूचना तक पहुँच के रूप में परिभाषित करती है। • यदि वही सूचना सक्रिय रूप से प्रकाशित की जाती है (उदाहरण के लिए, प्राधिकरण की वेबसाइट पर, राजपत्र में, या किसी अन्य सार्वजनिक अभिलेख के माध्यम से), तो PIO आवेदक को उसकी प्रति प्रदान करने के बजाय केवल यह बता सकता है कि उसे कहाँ और कैसे प्राप्त किया जा सकता है। • इनकार पूर्ण नहीं है - PIO को सटीक स्रोत या लिंक देना होगा ताकि आवेदक उसे प्राप्त कर सके। • यदि आवेदक स्रोत तक उचित रूप से पहुँच नहीं पाता है (उदाहरण के लिए, विकलांगता, लागत, या वेबसाइट के काम न करने के कारण), तो भी PIO को सूचना प्रदान करनी चाहिए।
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