Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) के अनुसार नाबालिग लड़की (18 वर्ष से कम आयु) के साथ बलात्कार करना एक गंभीर अपराध है। धारा 63 BNS: बलात्कार की परिभाषा दी गई है। इसमें नाबालिग लड़की की सहमति का कोई महत्व नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ यौन संबंध को स्वतः बलात्कार माना जाएगा। दंड: न्यूनतम सजा 20 वर्ष का कठोर कारावास होगी। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। गंभीर परिस्थितियों (जैसे गैंगरेप या पीड़िता की मृत्यु/अंगभंग) में मृत्युदंड तक दिया जा सकता है। विशेष संरक्षण: नाबालिग पीड़िता के मामलों की सुनवाई तेज गति से करने का प्रावधान है। पीड़िता की पहचान गोपनीय रखना अनिवार्य है।
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