Answer By law4u team
एआईएस (वार्षिक सूचना विवरण) भारतीय आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को प्रदान की जाने वाली एक व्यापक रिपोर्ट है, जिसमें किसी विशेष वित्तीय वर्ष के लिए उनसे संबंधित सभी वित्तीय जानकारी का सारांश होता है। यह करदाताओं को कर अधिकारियों के पास उपलब्ध आंकड़ों की पूरी जानकारी देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिससे उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल करने से पहले विवरणों को सत्यापित करने में मदद मिलती है। एआईएस के बारे में मुख्य बिंदु: 1. उद्देश्य: एआईएस करदाताओं को उनके वित्तीय आंकड़ों, जैसे वेतन, बैंक ब्याज, म्यूचुअल फंड, पूंजीगत लाभ, स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), आदि की दोबारा जांच करने में मदद करता है, जिन्हें आयकर विभाग ने विभिन्न स्रोतों से एकत्र किया है। 2. कार्यक्षेत्र: इसमें नियोक्ता, बैंक, म्यूचुअल फंड, और अन्य कटौतीकर्ता या संस्थाएँ, जिन्होंने आपकी आय या लेनदेन की सूचना आयकर विभाग को दी है, सहित कई सूचना स्रोतों से प्राप्त विवरण शामिल हैं। 3. उपलब्धता: AIS आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध है और इसे आपके पैन और पासवर्ड का उपयोग करके अपने खाते में लॉग इन करके एक्सेस किया जा सकता है। 4. लाभ: करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने से पहले सभी आय और कटौती विवरणों को सत्यापित करने में मदद करता है। विसंगतियों या छूटी हुई जानकारी की पहचान करता है जिनमें सुधार की आवश्यकता हो सकती है। आयकर दाखिल करने में आसानी और अधिक सटीक सुविधा प्रदान करता है। 5. फॉर्म 26AS से अंतर: फॉर्म 26AS मुख्य रूप से स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर और स्व-मूल्यांकन कर विवरण दिखाता है, जबकि AIS कर विभाग को दी गई सभी वित्तीय जानकारी का एक व्यापक और विस्तृत दृश्य प्रदान करता है। सारांश: वार्षिक सूचना विवरण (AIS) आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक विस्तृत विवरण है जिसमें करदाता से संबंधित एक वर्ष की सभी वित्तीय जानकारी शामिल होती है। यह करदाताओं को विभिन्न स्रोतों से एकत्रित सभी आय और लेनदेन विवरणों का सत्यापन करके यह सुनिश्चित करने में सहायता करता है कि उनका कर रिटर्न सही ढंग से दाखिल किया गया है।