पैन कार्ड (स्थायी खाता संख्या कार्ड) भारत के आयकर विभाग द्वारा व्यक्तियों और संस्थाओं को जारी किया जाने वाला एक विशिष्ट, 10-अक्षरों वाला अल्फ़ान्यूमेरिक पहचान पत्र है। यह वित्तीय और कर-संबंधी लेन-देन के लिए एक आवश्यक पहचान प्रमाण के रूप में कार्य करता है। पैन कार्ड क्या है? विशिष्ट पहचानकर्ता: पैन एक स्थायी, आजीवन पहचान संख्या है जो आपके स्थानांतरण या नौकरी बदलने पर भी नहीं बदलती। जारीकर्ता: केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा। प्रारूप: इसमें 10 अक्षर होते हैं - पाँच अक्षर, चार अंक और अंत में एक अक्षर (उदाहरण के लिए, ABCDE1234F)। कार्ड की सामग्री: कार्ड में पैन नंबर, कार्डधारक का नाम, फ़ोटो, जन्म तिथि (या कंपनियों के मामले में निगमन), और हस्ताक्षर होते हैं। टैक्स के लिए पैन कार्ड क्यों ज़रूरी है? 1. वित्तीय लेन-देन पर नज़र: पैन आपके सभी वित्तीय लेन-देन, जैसे वेतन, बैंक जमा, निवेश, संपत्ति ख़रीद और कर भुगतान, को एक विशिष्ट संख्या से जोड़ता है, जिससे कर अधिकारियों को आय और चुकाए गए करों की निगरानी और ट्रैकिंग में मदद मिलती है। 2. आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अनिवार्य: भारत में आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए पैन अनिवार्य है। पैन के बिना, व्यक्ति और संस्थाएँ कानूनी रूप से रिटर्न दाखिल नहीं कर सकतीं। 3. करदाताओं की पहचान: यह प्रत्येक करदाता को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करके दोहराव या धोखाधड़ी से बचने में मदद करता है। 4. टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती) और टीसीएस (स्रोत पर एकत्रित कर): स्रोत पर कर काटने या एकत्र करने वाली संस्थाओं को करदाता के खाते में काटे/एकत्रित कर को उचित रूप से जमा करने के लिए पैन विवरण की आवश्यकता होती है। 5. वित्तीय लेन-देन: निर्दिष्ट सीमा से अधिक लेन-देन के लिए पैन आवश्यक है, जैसे: बैंक खाता खोलना संपत्ति खरीदना या बेचना म्यूचुअल फंड या शेयरों में निवेश करना एक निश्चित सीमा से अधिक के ऋण के लिए आवेदन करना 6. कर चोरी रोकना: विभिन्न लेन-देन को एक ही पैन से जोड़कर, सरकार अघोषित आय या संदिग्ध वित्तीय गतिविधियों पर नज़र रख सकती है। सारांश पैन कार्ड भारतीय आयकर विभाग द्वारा जारी एक विशिष्ट पहचान संख्या है जो कर दाखिल करने, वित्तीय लेनदेन करने और कर अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। यह सरकार को आय पर नज़र रखने और कर चोरी को प्रभावी ढंग से रोकने में मदद करता है।
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