अनुबंध के उल्लंघन में दंड का प्रावधान क्या है?

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Answer By law4u team

किसी अनुबंध में दंड खंड एक ऐसा प्रावधान है जो उस पक्ष पर एक पूर्व निर्धारित राशि (जुर्माना) लगाता है जो अपने संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है या अनुबंध का उल्लंघन करता है। इसका उद्देश्य वित्तीय परिणाम की धमकी देकर उल्लंघन को हतोत्साहित करना है। दंड खंड क्या है? यह एक निश्चित राशि या सूत्र निर्दिष्ट करता है जिसे उल्लंघन करने वाले पक्ष को भुगतान करना होगा यदि वे वादे के अनुसार कार्य करने में विफल रहते हैं। दंड को नुकसान के वास्तविक पूर्व-अनुमान के बजाय दंड या निवारक के रूप में डिज़ाइन किया गया है। परिसमाप्त क्षतिपूर्ति के विपरीत, जो वास्तविक या अनुमानित नुकसान की भरपाई करती है, जुर्माना आमतौर पर संभावित नुकसान से अधिक होता है और इसका उद्देश्य चूककर्ता पक्ष को दंडित करना होता है। भारतीय कानून के तहत कानूनी स्थिति भारतीय अनुबंध कानून के तहत, विशेष रूप से भारतीय अनुबंध अधिनियम और केस लॉ के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, दंड खंड आमतौर पर लागू नहीं होते हैं। न्यायालय परिसमाप्त क्षति (वैध और प्रवर्तनीय) और दंड (अमान्य और अप्रवर्तनीय) के बीच अंतर करते हैं। यदि कोई खंड दंडात्मक (अत्यधिक, दंडात्मक) पाया जाता है, तो न्यायालय उसे लागू करने से इनकार कर सकता है और केवल वास्तविक क्षतिपूर्ति प्रदान कर सकता है। उद्देश्य और प्रभाव दंड खंड का उद्देश्य वित्तीय बोझ डालकर उल्लंघनों को रोकना है। हालाँकि, चूँकि यह वास्तविक नुकसान को नहीं दर्शाता है, इसलिए इसे अनुचित माना जाता है। उल्लंघन के मामले में, न्यायालय वास्तविक नुकसान का आकलन करते हैं और दंड राशि लागू नहीं करते हैं। सारांश दंड खंड उल्लंघन पर देय एक निश्चित दंडात्मक राशि का एक संविदात्मक प्रावधान है। भारतीय न्यायालय आमतौर पर दंड खंडों को लागू नहीं करते हैं यदि वे नुकसान का वास्तविक पूर्व-अनुमान नहीं हैं, और दंड के बजाय मुआवजे (परिसमाप्त क्षति) को प्राथमिकता देते हैं।

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