Answer By law4u team
भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक तरह की बिज़नेस एंटिटी होती है जो प्राइवेट होती है और अपने शेयरहोल्डर्स की लायबिलिटी को उनकी शेयरहोल्डिंग तक लिमिट करती है। यह कंपनीज़ एक्ट, 2013 के तहत चलती है और मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) इसे रेगुलेट करती है। भारत में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की खास बातें और फीचर्स ये हैं: 1. लिमिटेड लायबिलिटी सबसे ज़रूरी फीचर्स में से एक यह है कि शेयरहोल्डर्स की लायबिलिटी कंपनी में उनके अनपेड शेयर कैपिटल तक लिमिटेड होती है। इसका मतलब है कि अगर कंपनी को फाइनेंशियल मुश्किलों या बैंकरप्सी का सामना करना पड़ता है तो शेयरहोल्डर्स के पर्सनल एसेट्स सुरक्षित रहते हैं। 2. मेंबर्स की मिनिमम और मैक्सिमम संख्या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कम से कम दो मेंबर्स (शेयरहोल्डर्स) होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। मेंबर्स कोई भी व्यक्ति, कंपनी या कोई दूसरी लीगल एंटिटी हो सकती हैं। कंपनी में 200 से ज़्यादा मेंबर नहीं हो सकते, जो इसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी (जिसमें अनलिमिटेड मेंबर हो सकते हैं) से अलग करता है। 3. प्राइवेट ओनरशिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर पब्लिकली ट्रेड नहीं किए जा सकते। कंपनी की ओनरशिप शेयरहोल्डर्स तक ही सीमित होती है और शेयरों का ट्रांसफर सीमित होता है। शेयरहोल्डर्स दूसरे मेंबर्स की सहमति से ही शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं। कंपनी अपने शेयर सब्सक्राइब करने के लिए पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। 4. बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में एक बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर्स होना ज़रूरी है, जो रोज़ाना के ऑपरेशन्स को मैनेज करता है। कंपनी में कम से कम दो डायरेक्टर्स और ज़्यादा से ज़्यादा 15 डायरेक्टर्स होने चाहिए। डायरेक्टर्स फ़ैसले लेने और कानून का पालन पक्का करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। 5. अलग लीगल एंटिटी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक अलग लीगल एंटिटी होती है, जिसका मतलब है कि इसकी अपनी पहचान होती है, जो इसके शेयरहोल्डर्स और डायरेक्टर्स से अलग होती है। यह अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, प्रॉपर्टी की मालिक हो सकती है, केस कर सकती है या उस पर केस हो सकता है। 6. रजिस्ट्रेशन कंपनी को मिनिस्ट्री ऑफ़ कॉर्पोरेट अफेयर्स (MCA) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ (RoC) के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसमें कंपनी का मेमोरेंडम ऑफ़ एसोसिएशन (MOA) और आर्टिकल्स ऑफ़ एसोसिएशन (AOA) जमा करना शामिल है, जो कंपनी के नियम और मकसद बताते हैं। इनकॉर्पोरेशन प्रोसेस के बाद, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सर्टिफ़िकेट ऑफ़ इनकॉर्पोरेशन जारी किया जाता है। 7. नाम सफ़िक्स भारत में हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम में "प्राइवेट लिमिटेड" (Pvt Ltd) सफ़िक्स ज़रूर होना चाहिए ताकि उसे पब्लिक कंपनी से अलग पहचाना जा सके। 8. कम्प्लायंस और रिपोर्टिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को सही अकाउंट बुक्स मेंटेन करनी होती हैं, सालाना रिटर्न फाइल करना होता है, और सालाना जनरल मीटिंग (AGM) करनी होती हैं। उन्हें इनकम टैक्स एक्ट और दूसरी रेगुलेटरी ज़रूरतों का भी पालन करना होता है। भले ही उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिक में बताने की ज़रूरत नहीं है (पब्लिक कंपनियों के उलट), उन्हें अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट रजिस्ट्रार ऑफ़ कंपनीज़ के पास फाइल करने होते हैं। 9. टैक्सेशन भारत में प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों पर अलग एंटिटी के तौर पर टैक्स लगता है, जिसका मतलब है कि वे अपनी इनकम पर कॉर्पोरेट टैक्स देती हैं। टैक्स रेट कंपनी के टर्नओवर और दूसरी चीज़ों के आधार पर अलग हो सकता है। कंपनियाँ कुछ टैक्स बेनिफिट्स के लिए भी एलिजिबल होती हैं, जैसे बिज़नेस खर्चों के लिए डिडक्शन, एसेट्स पर डेप्रिसिएशन, वगैरह। 10. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के फायदे लिमिटेड लायबिलिटी: शेयरहोल्डर्स सिर्फ़ अपनी शेयरहोल्डिंग की हद तक ही लायबल होते हैं। अलग लीगल एंटिटी: कंपनी अपने मालिकों से अलग होती है और शेयरहोल्डर्स या डायरेक्टर्स के बदलने पर भी बनी रह सकती है। आसान फंडरेज़िंग: प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ प्राइवेट इन्वेस्टर्स को शेयर जारी करके कैपिटल जुटा सकती हैं। क्रेडिबिलिटी: एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की अक्सर सप्लायर्स, कस्टमर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स की नज़र में सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप की तुलना में ज़्यादा क्रेडिबिलिटी होती है। ग्रोथ पोटेंशियल: लिमिटेड लायबिलिटी और एक क्लियर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के साथ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ स्केलिंग और ग्रोथ के लिए बेहतर होती हैं। 11. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नुकसान बनाने की लागत: प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने में रजिस्ट्रेशन फीस और दूसरे कम्प्लायंस खर्च शामिल होते हैं, जिससे यह सोल प्रोप्राइटरशिप जैसे आसान स्ट्रक्चर से ज़्यादा महंगा हो जाता है। कम्प्लायंस की ज़रूरतें: कई कानूनी और रेगुलेटरी ज़रूरतें हैं, जिनमें RoC के साथ रेगुलर फाइलिंग, AGM करना, कानूनी रजिस्टर बनाए रखना और टैक्स देना शामिल है। रिस्ट्रिक्टेड शेयर ट्रांसफर: शेयरों का ट्रांसफर रिस्ट्रिक्टेड है और यह सिर्फ़ दूसरे शेयरहोल्डर्स की मंज़ूरी से ही हो सकता है। 12. कन्वर्जन एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में भी बदला जा सकता है, जब वह एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करती है, जैसे कि ज़्यादा मेंबर होना और ज़रूरी मिनिमम कैपिटल पूरा करना। असल में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भारत में एंटरप्रेन्योर्स और बिज़नेस के लिए एक पॉपुलर ऑप्शन है, जो लिमिटेड लायबिलिटी, स्केलेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी देती है, साथ ही इन्वेस्टर्स या फाउंडर्स के एक छोटे ग्रुप के अंदर कंट्रोल बनाए रखती है।